शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

मंडी में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका

मंडी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि पंचायती राजचुनावों को लेकर मतदाता सूची में 23 दिसंबर तक नाम सम्मिलित करवाए जा सकते हैं ।
उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, वह अपना नाम सम्मिलित करने हेतू सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी मण्डी स्थित भ्यूली के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र संख्या 2 पर दोहरी प्रति में दो रूपये का शुल्क अदा कर नांमाकन हेतू 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकता है।
23 दिसंबर के बाद मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु  प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नही किया जाएगा।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 24(3)  में प्रावधान अनुसार नियम 32 के अधीन निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाशन के पश्चात नियत अन्तिम तारीख से नौ दिन के पहले तक मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतू जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को आवेदन किया जा सकता।
क्योकि राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 दिसम्बर को उक्त नियम 32 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन हेतू निर्वाचन कार्याक्रम अधिसूचित कर दिया है और इस अधिसूचित कार्यक्रम में नांमाकन पत्र प्रस्तुत करने हेतू अन्तिम तारीख 02 जनवरी 2021 अधिसूचित की गई है।
इसलिए मतदाता सूची में नाम  सम्मिलित करवाने की अन्तिम तारीख 23 दिसंबर निर्धारित की गई है।

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