सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

चिंतपूर्णी के नव वर्ष मेले के दौरान ये रहेंगी पाबंदियां

ऊना।जिला की उप-तहसील भरवाईं के अन्तर्गत माता श्री चिंतपूर्णी जी के नव वर्ष मेला के दौरान 31 दिसंबर, 2020 से 1 जनवरी, 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी।

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना, राघव शर्मा ने बताया कि इस दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत जिला ऊना में सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों को छोडक़र किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्रेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में रखने के लिए मंदिर न्यास को छोडक़र अन्यों को लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्णतया मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हे पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। इसके अतिरिक्त मेला अवधि के दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्णतय: मनाही रहेगी।इसके अतिरिक्त खुले में तथा सडक़ किनारे लंगर लगाने की अनुमति भी नहीं होगी। साथ ही इसी अवधि के दौरान आतिशबाजी पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होने बताया कि सहायक आयुक्त (मंदिर) माता के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे।

श्री नैना देवी जी मेले के दौरान कानून व्यवस्था

बिलासपुर । जिला दण्डाधिकारी भा0प्र0से0 रोहित जम्वाल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री नैना देवी जी शक्तिपीठ में नव वर्ष के उपलक्ष्य में 29 दिसम्बर, 2020 से 2 जनवरी, 2021 तक मनाए जाने वाले नव वर्ष मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नायब तहसीलदार उप तहसील भराडी कर्म चन्द को 31 दिसम्बर, 2020 से 2 जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान कार्यपालक दण्ड़ाधिकारी/सैक्टर अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है।
उन्होंने कार्यपालक दण्डाधिकारी /सैक्टर अधिकारी को निर्देश दिए कि वह 30 दिसम्बर को सायं 5 बजे तक मेला अधिकारी श्री नैना देवी जी को रिपोर्ट करें।

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