सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

भारी वाहनों के लिए सड़क बन्द करने के सम्बन्ध में आदेश

सोलन । अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अनुराग चंद्र शर्मा ने एच.एफ.सी.एल मार्ग पर  चम्बाघाट से पंजाब नैशनल बैंक तक सड़क को बंद करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार 21 फरवरी से 24 फरवरी, 2021 तक प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक एच.एफ.सी.एल सड़क पर चम्बाघाट से पंजाब नैशनल बैंक तक सभी प्रकार के भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।



एम्बुलेंस तथा अग्निशमन वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इस मार्ग को बंद करने का निर्णय सड़क के नवीनीकरण कार्य के दृष्टिगत लिया गया है।  यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमण्डलाधिकारी सोलन तथा जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक को सूचना दे दी गई है।


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