कोरोना संक्रमितों के लिए मतदान करने के लिए ये होगी शर्तें
ऊना। पंचायती राज चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल की अनुपालना के संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में डीसी ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति शाम चार बजे सबसे अंत में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वोट डालने के लिए उन्हें गल्ब्स तथा फेस शील्ड उपलब्ध करवाई जाएगी तथा पोलिंग स्टाफ को पीपीई किट्स उपलब्ध रहेंगी। राघव शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से संपर्क कर सूची एक दिन पहले संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ साझा की जाएंगी, ताकि वह आवश्यक प्रबंध कर सकें।
क्वारंटीन में रह रहे व्यक्ति भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे
उन्होंने कहा कि क्वारंटीन में रह रहे व्यक्ति भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अपना वोट डाल सकेंगे और वह कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से पहले वोट डालेंगे। इसके लिए भी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग स्टाफ तथा ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी के लिए पीपीई किट का इंतजाम रहेगा।
मतदान केंद्रों पर होगी थर्मल स्कैनिंग
उपायुक्त ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी तथा उन्हें सैनिटाइज करने के पश्चात ही मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अगर थर्मल स्कैनिंग में किसी भी व्यक्ति का तापमान 99 डिग्री या इससे अधिक आता है, उसका तापमान आधे घंटे बाद दोबारा चैक किया जाएगा तथा वह भी अंत में ही वोट पाएंगे। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा, सीएमओ डॉ. रमण कुमार शर्मा, जिला सर्विंलास अधिकारी डॉ. अजय अत्री तथा सभी बीएमओ उपस्थित रहे।