दसवीं पास बन सकेंगे पायलट, जानिये कैसे
सुंदरनगर। प्रदेश के शाहपुर में ड्रोन स्कूल खुलने जा रहा है। जहां पर बाकायदा कोर्स इसका करवाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बाद इसका शुभारंभ होगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री डा. रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन पायलट का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस कोई भी व्यक्ति प्रदेश में ड्रोन नहीं उड़ा पाएगा। जिसके लिए आईटीआई शाहपुर में सरकार ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है। विधानसभा में इसके लिए अधिनियम पास किया है।
कैबिनेट से भी इसे मंजूरी मिल चुकी है। ड्रोन स्कूल में दसवीं पास कोई भी व्यक्ति सात दिनों तक चलने वाले इस कोर्स के लिए प्रवेश ले सकता है। कोर्स की फीस 50 से 60 हजार रुपए रखी गई है। हालांकि यह अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं है। पूरी प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद फीस को अंतिम रूप दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ड्रोन को एग्रीकल्चर, सर्विलांस, मेलों, दवा पहुंचाने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो भी इच्छुक व्यक्ति या युवा इस कोर्स को करने के बाद ड्रोन लेना चाहता हो, वह मुख्यमंत्री स्वावलंबन स्टार्टअप योजना के तहत ऋण ले सकता है। बिना लाइसेंस व प्रशिक्षण के ड्रोन उड़ाने वालों को जुर्माना भरना होगा। इसके लिए जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। कोर्स के पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को बाकायदा नागरिक उड्डयन निदेशालय से लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। बेरोजगार युवा इसका फायदा उठा सकते हैं।