Breaking : श्री नयनादेवी जी मन्दिर में मेलों को देखते हुए आदेश जारी
बिलासपुर। श्री नयनादेवी जी मन्दिर में 29 जुलाई 2022 से 6 अगस्त 2022 तक मनाये जाने वाले श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान कानून व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 29 जुलाई 2022 से 6 अगस्त 2022 तक अस्त्र-शस्त्र गोला बारूद्व व दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।
श्री नयनादेवी जी मन्दिर में 29 जुलाई 2022 से 6 अगस्त 2022 तक मनाये जाने वाले श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान कानून व्यवस्था व मन्दिर परिसर में लोगों की भीड़ को मध्यनजर रखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर ने मेला परिसर श्री नयनादेवी जी में लाउड स्पीकर व ढोल नगाड़े तथा बैण्ड बाजे इत्यादि के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया है तथा यदि किसी सम्बन्ध में कोई सन्देश प्रसारित करना हो तो वह कन्ट्रोल रूम से प्रसारित किया जाऐगा। इसके अतिरिक्त मेला के दौरान मन्दिर परिसर में हल्वा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
श्री नयनादेवी जी मन्दिर में 29 जुलाई 2022 से 6 अगस्त 2022 तक मनाये जाने वाले श्रावण अष्टमी मेलों के दौरान श्रद्वालुओं की संख्याः को नियन्त्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाये रखने हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की घारा 115 में प्रद्वत शक्तियों का प्रयोग करते हुए टोबा से श्री नयना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही के आदेश दिये हैं। ट्रक, कैन्टर, ट्रैक्टर व टैम्पू इत्यादि पर टोबा से श्री नयनादेवी जी की तरफ आने-जाने के लिए मेले के दौरान प्रतिबन्ध जारी रहेगा। इसी प्रकार ट्रक, टै्रक्टर व टैम्पू सवारियों से लदे होगें, उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ामोड़ा व ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नयना देवी जी में आने पर प्रतिबन्ध रहेगा तथा इन स्थानों से श्रद्वालु बसों व टैक्सियों में ही श्री नयनादेवी जी आ सकते हैं।