सोलन तथा कण्डाघाट पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की अधिसूचना जारी
सोलन।उपायुक्त सोलन केसी चमन ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 78 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आगामी निर्वाचन के दृष्टिगत जिला सोलन की सभी पंचायत समितियों के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है।इस अधिसूचना के अनुसार पंचायत समिति सोलन में वार्ड संख्या-1 जामल जमरोट, वार्ड संख्या-2 जाडली, वार्ड संख्या-3 शडियाणा तथा वार्ड संख्या-4 देवठी अनारक्षित है। वार्ड संख्या-5 बसाल अनुसूचित जाति महिला के लिए, वार्ड संख्या-6 सेरी(पड़ग) महिला के लिए, वार्ड संख्या-7 सलोगड़ा अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। वार्ड संख्या-8 जौणाजी अनारक्षित है जबकि वार्ड संख्या-9 शमरोड़ अनुसूचित जाति, वार्ड संख्या-10 ओच्छघाट अनुसूचित जाति महिला तथा वार्ड संख्या-11 सन्होल (शामती) महिला के लिए आरक्षित है।वार्ड संख्या-12 सपरून अनुसूचित जाति महिला के लिए, वार्ड संख्या-13 बड़ोग अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड संख्या-14 चेवा महिला के लिए, वार्ड संख्या-15 बोहली(अन्हेच) अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड संख्या-16 भोजनगर तथा वार्ड संख्या-17 डांगरी महिला के लिए आरक्षित है।पंचायत समिति कण्डाघाट में वार्ड संख्या-1 छावशा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वार्ड संख्या-2 तुन्दल तथा वार्ड संख्या-3 बीशा अनारक्षित हैं। वार्ड संख्या-4 बांजनी, वार्ड संख्या-5 चायल तथा वार्ड संख्या-6 दंघील महिला के लिए आरक्षित हैं। वार्ड संख्या-7 हिन्नर अनारक्षित हैं। वार्ड संख्या-8 क्वारग अनुसूचित जाति महिला के लिए, वार्ड संख्या-9 सिरीनगर अनुसूचित जाति के लिए तथा वार्ड संख्या-10 देलगी एवं वार्ड संख्या-11 कोट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हैं। वार्ड संख्या-12 ममलीग अनारक्षित है। वार्ड संख्या-13 सतड़ोल अनुसूचित जाति के लिए, वार्ड संख्या-14 सायरी एवं वार्ड संख्या-15 कनैर महिला के लिए आरक्षित हैं।