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हिमाचलः आदर्श आचार संहिता के दौरान भारी नकदी ले जाने पर दिखाने होंगे दस्तावेज-आशुतोष गर्ग

कॉलेजों व व्यवसायिक संस्थानों के प्राचार्य पात्र मतदाताओं की सूची एसडीएम को सौंपे
फोटो मतदाता सूची-2022 का विशेष पुनरनिरीक्षण कार्यक्रम
कुल्लू। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता सूची-2022 का विशेष पुनरनिरीक्षण पहली जनवरी 2022 को अहर्ता तिथि के आधार पर किया जाना है। इसके लिए पात्र मतदाताओं से दावे अथवा आप्पतियां एक नवम्बर से 30 नवम्बर 2021 के बीच प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि छूटे हुए पात्र मतदाताओं का नाम सूचियों में दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में पूर्व में आयोजित बैठक में भी निर्देश जारी किए गए थे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजकीय डिग्री महाविद्यालय कुल्लू, हरीपुर, सैंज, बंजार, आनी व निरमण्ड के प्राचार्यों तथा राजकीय पॉलीटैक्निक कॉलेज सेऊबाग के प्राचार्य के अलावा आईटीआई पतलीकूहल, कुल्लू, शमशी, सैंज के प्रधानाचार्यों से ऐसे पात्र मतदाताओं की सूची संबंधित एसडीएम को उपलब्ध करवाने को कहा है जो 1.1.2022 को 18 साल की आयु पूरी कर चुकेे हों और जिनका फोटो पहचान पत्र नहीं बना हो। उन्होंने कहा कि सूची समय पर उपलब्ध करवाना संस्थान के मुखिया की निजी तौर पर जिम्मेवारी है।


आदर्श आचार संहिता के दौरान भारी नकदी ले जाने पर दिखाने होंगे दस्तावेज
उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने कहा कि लोक सभा उप-चुनाव के चलते जिला में आगामी पांच नवम्बर तक आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इस दौरान मतदाताओं को नकदी, शराब अथवा अन्य वस्तुओं का प्रलोभन देने अथवा लेने को अपराध माना गया है। इसके लिए एक साल की सजा तथा जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि चुनाव के दौरान भारी नकदी ले जाने से बचें। हालांकि किसी आवश्यक प्रयोजन से भारी नकदी ले जाता है तो उस व्यक्ति को पैन कार्ड की प्रति, बिजनेस पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट जो नकदी निकासी को दर्शाती हो, नियमित कैश लेन-देन की स्थिति में कैश बुक की प्रति तथा नकदी का प्रयोग विवाह-शादी अथवा अस्पताल दाखिले से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे ताकि उड़न दस्तों द्वारा नकदी की जब्ती से बचा जा सके।banner

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