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मॉल रोड और उसके आसपास के क्षेत्र में आयोजन पर रहेगी पाबंदी, जानिये क्या है आदेश

शिमला। जिला दण्डाधिकारी शिमला आत्दिय नेगी ने आज जारी करते हुए बताया कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत शिमला के मॉल रोड से लेकर आस पास के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा, रैली, नारेबाजी, प्रदर्शन बैंड बजाना का आयोजन नहीं हो सकेगा और ऐसी वस्तुएं लेकर चलना जिन्हे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, उन पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे आयोजनों के लिए पहले अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।



उन्होंने बताया कि ऐसा ध्यान में आया है कि कुछ संस्थाएं मॉल रोड शिमला पर रैलियों एवं प्रदर्शनी का आयोजन करती है। साथ ही नारों एवं बैड इत्यादि का उपयोग करती है जिससे कि मॉल रोड की सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार छोटा शिमला से कैनेडी हाउस और रिज तक, रेनदेज़्वूस रेस्त्रां से रिवोली सिनेमा तक 150 मी0 के दायरे में, स्केंडल पॉइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, लिंक रोड छोटा शिमला गुरुद्वारा से छोटा शिमला कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से राज भवन से ओक ओवर तक, कुसुम्पटी रोड एवं छोटा शिमला गुरुद्वारा को जोड़ने वाली सीढ़ियाँ एवं पैदल पथ, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड, एजी कार्यालय से कार्ट रोड सड़क, सीपीडब्लूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान और उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार तक 50 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार की सभा, रैली, नारेबाजी, प्रदर्शन बैंड बजाना इत्यादि सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। यह आदेश पुलिस, सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के कर्मियों पर अपनी डयूटी के दौरान लागू नहीं होंगे।



यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर आगामी 2 महीनों तक जारी रहेगें। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।


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