सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

सिलेंडर स्टोर करने पर रोक, जमा कराने के आदेश, पढ़िये क्या है मसला

ऊना । कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ऊना ने घर या किसी अन्य स्थान पर ऑक्सीजन सिलेंडर स्टोर करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि बिना किसी ठोस वजह के कहीं भी रखे गए सभी ऑक्सीजन सिलेंडर रविवार तक संबंधित एसडीएम के पास जमा करने होंगे। ऐसा न करने की स्थिति में सिलेंडर जब्त किए जाएंगे। अगर डीलर ने ऑक्सीजन सिलेंडर किसी व्यक्ति को दिए हैं, तो वह उन्हें वापिस लेकर एसडीएम के पास जमा कराना सुनिश्चित करे। राघव शर्मा ने कहा कि बिना जिला प्रशासन की अनुमति के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवाजाही पर भी प्रतिंबध लगा दिया गया है। आवाजाही की अनुमति के लिए एडीसी ऊना के पास आवेदन करना होगा। इसके अतिरिक्त मेडिकल उद्देश्य की ऑक्सीजन तथा सिलेंडर की रिफिलिंग को प्राथमिकता देनी होगी। सभी फिलिंग स्टेशन, प्लांट तथा गैर मेडिकल उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन तथा सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों को जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिए जा रहे निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।



जिलाधीश ने कहा कि आने वाले दिनों की चुनौतियों को देखते हुए नगर पंचायत गगरेट में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जिला स्तरीय वेयरहाउस स्थापित किया जा रहा है, जिसका नियंत्रण एसडीएम गगरेट के अधीन होगा। उन्होंने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वह जिला प्रशासन का सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार में न आएं।



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