मतदान से एक दिन पहले बंद हो जाएंगी शराब की दुकानें
हमीरपुर। जिला में नगर निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश देवाश्वेता बनिक ने शराब की दुकानों एवं ठेकों के संंबंध में विशेष आदेश जारी किए हैं।
मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा
आदेश के अनुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा शराब की सभी दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। नगर परिषद हमीरपुर और सुजानपुर, नगर पंचायत नादौन तथा भोटा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 9-10 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
पंचायतों में शराब की दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे
इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में तीन चरणों में होने वाले मतदान से एक दिन पहले, मतदान और मतगणना के दिन संबंधित पंचायतों में शराब की दुकानें एवं ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समितियों की मतगणना के दिन 22 जनवरी को भी पूरे जिले में शराब की बिक्री बंद रहेगी। अगर किसी क्षेत्र में मतगणना अगले दिन भी जारी रहती है तो उस क्षेत्र में अगले दिन भी शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।