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हमीरपरः कोरोना के चलते जिलाधीश ने जारी किए सख्त निर्देश, पढें पूरी खबर

हमीरपुर। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस महामारी के नियंत्रण हेतु प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुरूप जिला दंडाधिकारी हमीरपुर देबश्वेता वनिक ने आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार उपमंडल स्तर पर पूर्व में गठित फ्लाइंग स्क्वायड एवं टास्क फोर्स सभी समारोहों (विवाह एवं अंतिम संस्कार से संबंधित) की शत-प्रतिशत चेकिंग करेंगे। फ्लाइंग स्क्वायड में किसी एक विभाग का अधिकारी गाड़ी के साथ नियुक्त रहेगा। कोविड-19 निर्देशों की अनुपालना में कोताही बरतने वालों के विरुद्ध ये फ्लाइंग स्क्वायड पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। संबंधित क्षेत्र के एसएचओ को इन फ्लाइंग स्क्वायड के साथ दो पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के निर्देश भी दिए गए हैं। टास्क फोर्स के मुखिया एवं उनके साथ नियुक्त पुलिसकर्मी कोविड-19 मानक संचालन प्रक्रियाओं की अवहेलना करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकृत होंगे।



संगरोध आवश्यकताओं एवं कांटेक्ट ट्रेसिंग के मद्देनजर अंतर-राज्यीय आवागमन करने वाले सभी लोगों की निगरानी कोविड-19 सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। बाहरी राज्यों से आने वाले किसी भी व्यक्ति को जिला में प्रवेश से पूर्व ई-कोविड-19 सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण करवाना होगा। उनके आने से संबंधित सूचना संबंधित एसडीएम, बीडीओ, स्थानीय पंचायत अथवा शहरी निकायों के साथ साझा की जाएगी, ताकि वे संगरोध एवं कांटेक्ट ट्रेसिंग से संबंधित आवश्यक कार्रवाई कर सकें। आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के अलावा राज्य के भीतर अथवा एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।



कोविड-19 हॉटस्पॉट अथवा अत्यधिक संक्रमण वाले राज्यों से जिला में प्रवेश करने वाले लोगों को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरश: अनुपालना करनी होगी। इन निर्देशों के अनुसार हॉटस्पॉट से लौटने वाले लोगों को हाई रिस्क कांटेक्ट माना जाएगा और उन्हें राज्य में प्रवेश के दिन से लेकर आगामी 14 दिनों तक गृह अथवा संस्थागत संगरोध (होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वॉरेंटाइन) होना पड़ेगा। या राज्य में प्रवेश के छठे-सातवें दिन कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने तक इन्हें संगरोध में बने रहना होगा। हॉटस्पॉट चिन्हित स्थानों की सूची प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अद्यतन की जाएगी और साथ ही धार्मिक आयोजनों के लिए प्रदेश से बाहर गए लोगों को भी हॉट स्पॉट की सूची में ही रखा जाएगा।


संगरोध में इन्हें मिलेगी छूट
आदेशों के अनुसार कुछ लोगों को संगरोध से छूट की श्रेणी में भी रखा गया है। इनमें हॉटस्पॉट से आए ऐसे लोग शामिल होंगे जो प्रदेश में प्रवेश से पहले की 72 घंटे की अवधि के भीतर करवाए गए आरटी पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव होंगे। कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद 14 दिन की अवधि पूरी कर चुके लोगों को भी छूट मिलेगी, लेकिन ऐसे लोगों को अंतिम वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। राज्य से बाहर हॉटस्पॉट क्षेत्रों का सीमित अवधि के लिए मेडिकल व्यवसाय अथवा कार्यालय कार्यों के उद्देश्य से भ्रमण करके 72 घंटे के भीतर वापस राज्य में लौटे बिना लक्षण वाले लोगों को भी क्वारंटाइन से छूट होगी। ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश के समय राज्य की सीमा पर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और उन्हें पंजीकरण उपरांत एक पावती कोविड ई-पास के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दोबारा राज्य में प्रवेश सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास यह पुष्ट पावती होगी।


इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश से बाहर हॉटस्पॉट क्षेत्र से आने वाले ऐसे व्यक्ति जो सीमित अवधि के लिए मेडिकल, व्यवसाय अथवा कार्यालय कार्य के उद्देश्य से प्रदेश में केवल 72 घंटों के लिए आए हों संगरोध में छूट होगी। उन्हें आम लोगों के साथ सम्मिलित न होते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल्स और नॉम्र्स का ध्यान रखते हुए और किसी प्रकार की सभा के आयोजन अथवा उसमें भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।



कोविड-19 संक्रमण से पूरी तरह से ठीक होने वाले व्यक्ति को कोविड-19 संक्रमण की रिपोर्ट तथा अपना वैध पहचान पत्र संलग्न करना होगा। संबंधित व्यक्ति पिछले 6 माह की अवधि से अधिक पहले से संक्रमित नहीं होना चाहिए और उसे संक्रमण से मुक्त होने की पिछले 20 दिनों की रिपोर्ट साथ में लगानी होगी।10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोविड-19 टेस्ट की बाध्यता नहीं होगी। मगर उनके साथ आने वाले वयस्क लोगों को कोविड-19 रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। उन्हें कोविड-19 से संबंधित सभी सावधानियों जैसे मास्क पहनना सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि की अनुपालना करनी होगी। हॉटस्पॉट से आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप्लीकेशन
पंचायत एवं स्थानीय निकायों का लेंगे सहयोग
प्रत्येक जिला प्रशासन को ऐसे हॉटस्पॉट से वापस आने वाले लोगों की सूची संबंधित जिलों को भेजनी होगी जहां ये लोग जाना चाहते हों। हॉटस्पॉट से आए लोगों का पंजीकरण पूर्ण करने में ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को भी सहयोग करना होगा। पंचायत स्तर पर संगरोध सुविधाएं स्थापित करने के लिए गत वर्ष 6 अप्रैल के आदेशों के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। ऐसे लोगों के बारे में ग्राम पंचायतें और शहरी निकाय पूरा विवरण स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और उस क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता के साथ साझा करेंगे। जिला निगरानी इकाईयां और खंड चिकित्सा अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे लोगों के 14 दिन की अवधि या छठे-सातवें दिन कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संगरोध में रखना सुनिश्चित करेंगे।



खंड चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि संगरोध में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य चेकअप  और उनकी निगरानी के लिए समुचित व्यवस्था की गई हो। हॉटस्पॉट से लौटे व्यक्तियों के साथ घर में रहने वाले अन्य परिजनों को भी घर से बाहर आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। उनकी देखभाल के लिए चिन्हित किए गए परिवार के सदस्यों को भी यथासंभव कम से कम आवाजाही की अनुमति होगी।



पंचायतें अथवा स्थानीय निकाय ऐसे लोगों को संगरोध अवधि के दौरान दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति उनके घर द्वार पर ही यथासंभव सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए वे स्वयंसेवकों अथवा स्थानीय समुदायों से मदद ले सकते हैं।
स्वास्थ्य देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति कम से कम दिन में एक बार ऐसे लोगों के घर में जाकर उनमें कोविड-19 संबंधी लक्षणों इत्यादि की पड़ताल करेगा और अगर किसी संगरोध व्यक्ति में कोई लक्षण दिखाई दिए तो इसकी सूचना खंड चिकित्सा अधिकारी और जिला निगरानी अधिकारी को सैंपलिंग के लिए देनी होगी। अगर कोई लक्षण वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे तुरंत चिन्हित सुविधा केंद्र में उपचार के लिए भेजना होगा अथवा स्थिति अनुसार उसे होम आइसोलेशन में ही रहने दिया जा सकता है। यह आदेश 27 अप्रैल 2021 की मध्य रात्रि से लागू होंगे और आगामी 10 मई 2021 तक प्रभावी रहेंगे।

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