अब बीएड डिग्री धारक भी होगें JBT भर्ती के लिए पात्र, हिमाचल HC ने सुनाया फैसला

शिमला। बीएड डिग्री धारकों के लिए बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। शिक्षकों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा निर्धारित नियम प्राथमिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार बीएड करने वाले भी अब जेबीटी बन सकते हैं यानी बीएड डिग्री धारक भी पहली से पांचवीं तक के छात्रों को पढ़ा सकेंगे। खंडपीठ ने चयन आयोग द्वारा 29 दिसंबर, 2018 को जारी उस अधिसूचना को असवैंधानिक करार दिया है जिसके तहत बीएड पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को जेबीटी भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था। अदालत ने आयोग को आदेश दिए कि वह 29 दिसंबर, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करे और उन सभी उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे जो एनसीटीई द्वारा 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के तहत शैक्षिण योग्यता रखते है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह जेबीटी भर्ती एवं पदोनती नियम 2017 को एनसीटीई द्वारा 28 जून, 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित करे। बीएड डिग्री धारकों के लिए ये राहत भरी खबर है।