सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

Video : सोलन में कल सुबह 6 बजे से 10 दिन का कोविड कर्फ्यू, देखिये क्या बोले डीसी

सोलन। हिमाचल में शुक्रवार सुबह 6 बजे से 10 दिन का कोविड कर्फ्यू लागू हो रहा है। यह 17 मई सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। उपायुक्त सोलन के सी चमन ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही सांय 6 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा उद्योग कार्य कर सकते है। उद्योग के कर्मचारियों के लिए उद्योगों का पास ही मान्य होगा । इसके अलावा जिला में निर्माण कार्य चलते रहेंगे व पचास प्रतिशत सवारियों के साथ उद्योग के कामगारों एंव अन्य जरूरी कार्य में लोगो के लिए बसे निरंतर चलती रहेगी ।




उपायुक्त ने कहा कि जो भी लोग शहर में दूध बेचने आते है वह यथावत आते रहेंगे व उनका दूध ही उनके आने जाने का पास होगा । दूध की बोतल व दूध के माध्यम से उन्हें पुलिस तंग नहीं करेगी । इसके अलावा बेवजह आने जाने वालो पर पुलिस उचित कार्यवाही करेगी ।



जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने सभी से आग्रह किया है कि 07 मई, 2021 प्रातः 6.00 बजे से 17 मई, 2021 प्रातः 6.00 बजे तक लगाए जा रहे कोरोना कर्फ्यू का पूर्ण पालन करें ताकि कोविड-19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके। केसी चमन ने कहा कि इस अवधि में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक नियम लागू रहेंगे और सभी को इनका पालन करना होगा। जिला दण्डाधिकारी ने इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार विभिन्न सरकारी एवं निजी कार्यालय तथा संस्थान उक्त अवधि में बन्द रहेंगे। सरकारी कर्मी अपने घर से कार्य करेंगे और बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। दिव्यांग, गर्भवती एवं धात्री महिला तथा बीमार व्यक्ति घर से कार्य करेंगे।



31 मई, 2021 तक जिला के सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान इत्यादि बन्द रहेंगे। एमबीबीएस के चैथे एवं पांचवे वर्ष, बीडीएस के चैथे वर्ष तथा नर्सिंग के तीसरे वर्ष की कक्षाएं जारी रहेंगी। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा राज्य संस्थाओं द्वारा भौतिक रूप से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं सम्बन्धित विभागों द्वारा मामले के आधार पर आयोजित की जाएंगी और इस विषय में सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी को सूचित करना होगा।
सभी सिनेमा हॉल, मॉल, बाजार परिसर, बाजार, व्यायामशाला, खेल परिसर, स्वमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर एवं सभागार, हाॅल एवं सम्बन्धित गतिविधियां इस तरह के अन्य स्थान भी बन्द रहेंगे।



मदिरा की दुकानें, अहाता एवं बार इत्यादि भी बन्द रहेंगे। छूट प्राप्त गतिविधियों के अतिरिक्त सभी दुकानें बन्द रहेंगी। आदेशों के अनुसार मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप तथा कोविड-19 सुरक्षा मानकों के अनुसार कोरोना कर्फ्यू में जनहित में कुछ गतिविधियां सुचारू रहेंगी।
आदेशों के अनुसार औद्योगिक कामगार एवं कर्मियों को पैदल आवाजाही की अनुमति होगी। इसके लिए उन्हें फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ रखना होगा। इस पर शिफ्ट की जानकारी अनिवार्य होगी। औद्योगिक इकाईयों के मालिक, वरिष्ठ प्रबन्धन, कर्मचारी, कामगार एवं सेवा प्रदाताओं की वाहनयुक्त आवाजाही के लिए सम्बन्धित औद्योगिक इकाई को फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इन्हें अपने साथ सम्बन्धित औद्योगिक संस्थान द्वारा शिफ्ट की सूचना प्रदान करता प्राधिकृत पत्र साथ रखना होगा। सेवा प्रदाताओं, मैकेनिक अथवा मुरम्मत तथा रखरखाव के लिए बुलाए गए व्यक्तियों को सम्बन्धित औद्योगिक संस्थान द्वारा शिफ्ट दर्शाता जारी किया गया पत्र साथ रखना होगा। ऐसे वाहनों पर ए-4 आकार के पृष्ठ पर स्वघोषणा वाहन पर चिपकानी होगी। इस घोषणा में वाहन में यात्रा कर रहे उद्योगपतियों, कर्मियों, सेवा प्रदाताओं की कंपनी का नाम, यात्रियों की संख्या, शिफ्ट एवं उद्देश्य दर्शाना होगा।
यदि ऐसे वाहन में गलत स्वघोषणा चिपकाई पाई गई तो आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत औद्योगिक इकाई के प्रबन्धन के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।



हिमाचल की परिधि में प्रवेश करने के उपरान्त वाहन औद्योगिक इकाई परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर नहीं रूकेगा और किसी भी कर्मी को वाहन गन्तव्य स्थल से पूर्व वाहन से उतरने की अनुमति नहीं होगी। औद्योगिक इकाई का कर्मचारी अपनी शिफ्ट शुरू होने से पूर्व और समाप्ति के उपरान्त इधर-उधर नहीं भटकेगा। सभी औद्योगिक इकाइयों को मानक परिचालन प्रक्रिया एवं कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी मानक परिचालन प्रक्रिया की अनुपालना का अनुश्रवण करेंगे। इस सम्बन्ध में औद्योगिक इकाई के प्रमुख द्वारा नियमित रूप से उपायुक्त को सूचित किया जाएगा।



पुलिस, गृह रक्षा, नागरिक रक्षा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कर्मी, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, आपदा प्रबन्धन, कारागार तथा आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालयों सहित नगर निगम सेवा के कार्यालय बिना किसी प्रतिबन्ध के कार्यरत रहेंगे। प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा जल शक्ति विभाग के कार्यालय कोविड-19 सुरक्षा मानकों का अनुसरण करते हुए न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यरत रहेंगे।
जिला प्रशासन एवं कोषागार कार्यालय पूर्व में जारी आदेशों के अनुरूप कार्य करेंगे। जन सेवाएं सुचारू बनाई जाएंगी तथा इस कार्य के लिए उपायुक्त कार्यालय में आवश्यक कर्मी तैनात रहेंगे।



वन विभाग के ऐसे कर्मी जिनकी जू, नर्सरी, वन्य जीव, दावानल नियन्त्रण, गश्त एवं आवश्यक परिवहन सुविधा के लिए आवश्यकता होगी, कार्यरत रहेंगे। पौधरोपण एवं सम्बन्धित गतिविधियांे में संलग्न वन कार्यालय खुले रहेंगे।
केन्द्र सरकार के रक्षा, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबन्धन, पूर्व चेतावनी जारी करने वाली एजेंसी, भारतीय विमान प्राधिकरण, रेलवे, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, भारतीय खाद्य निगम, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं कोविड-19 प्रबन्धन में सहायक एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी केन्द्रीय कार्यालय न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यरत रहेंगे। कर्मचारियों को घर से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसन सुविधा, औषधालय, जन औषधि केन्द्र सहित दवा की सभी प्रकार की दुकानें, फार्मेसी तथा चिकित्सा उपकरण की दुकानें कार्यरत रहेंगी। चिकित्सा परीक्षण शालाएं एवं सैम्पल एकत्रीकरण केन्द्र भी सुचारू कार्य करते रहेंगे।



चिकित्सा अनुसन्धान प्रयोगशालाएं एवं कोविड-19 से सम्बन्धित अनुसन्धान करने वाले संस्थान भी कार्यरत रहेंगे। पशु अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, प्रयोगशाला एवं टीका तथा दवा की बिक्री एवं आपूर्ति सुचारू रहेगी। ऐसे प्राधिकृत निजी संस्थान जो कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने एवं आवश्यक सेवाएं जैसे कि होम केयर, निदान तथा अस्पतालों को आपूर्ति करने वाली श्रंृखला भी कार्यरत रहेंगी। दवा उत्पादन, चिकित्सा उपकरण, चिकित्सीय आॅक्सीजन उत्पादित करने वाली औद्योगिक इकाईयां, उनकी पैकेजिंग सामग्री, कच्चा माल आपूर्ति एवं मध्यस्थ इकाईयां कार्यरत रहेंगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधोसंरचना निर्माण एवं एम्बूलेंस उत्पादन जारी रहेगा।
बैंक शाखाएं एवं एटीएम, बैंकिंग कार्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करने वाले विक्रेता, बैंक कोरेसपोडेन्टस, एटीएम कार्य एवं धन प्रबन्धन एजेंसियां कार्यरत रहेंगी। बीमा कंपनियां भी कार्यरत रहेंगी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान एवं सूक्ष्म वित्त संस्थान न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यरत रहेंगे। सहकारी ऋण समितियां कार्यरत रहेंगी।



पैट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तथा रसोई गैस का परिवहन, वितरण, भण्डारण एवं विक्रय सुचारू रहेगा। ऊर्जा का उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण सुनिश्चित बनाया जाएगा। डाकघर एवं डाक सेवाएं यथावत रहेंगी। नगर निगम एवं स्थानीय निकायों द्वारा जल, स्वच्छता एवं कूड़ा प्रबन्धन का कार्य सुचारू रहेगा। दूरसंचार, डीटीएच, इंटरनेट सेवाएं, दूरसंचार टावरों की मुरम्मत का कार्य तथा इन कार्यां के लिए वाहनों एवं कर्मियों की आवाजाही एवं प्रीपेड मोबाइल कुनैक्शन की रिचार्ज सुविधा सुचारू रखी जाएगी।



सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित राशन की अन्य दुकानें, क्षेत्र विशेष में कार्यरत, सड़क के किनारे, गली के छोर पर स्थापित ऐसी दुकानें जो खाद्य पदार्थ, किराना, फल एवं सब्जी, दूध एवं दूध विक्रय केन्द्र, मीट तथा मछली, पशु चारा, बीज, खाद एवं कीटनाशक का विक्रय करती हैं, खुली रहेंगी। इन वस्तुओं का परिवहन, भण्डारण एवं सम्बन्धित गतिविधियां भी सुचारू रहेंगी। उक्त सभी दुकानों को सांय 6.00 बजे तक बन्द करना होगा। निर्माण उपकरण एवं सीमेंट, सरिया इत्यादि की आपूर्ति करने वाली दुकानों को सांय 6.00 बजे तक बन्द करना होगा।
खाद्य एवं किराना वस्तुओं की होम डिलीवरी सेवा जारी रहेगी।



पर्यटन विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप होटल, रेस्तरां तथा ढाबा कार्यशील रहेंगे। 26 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों के अनुसार राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं मुख्य जिला मार्गों पर स्थापित ढाबा, खाने के स्थान, वाहन मुरम्मत एवं पंक्चर दुकानें खुली रहेंगी। कार वाशिंग केन्द्र बन्द रहेंगे।
अमेजन, फ्लिप कार्ट, ब्लयू डार्ट, डीटीडीसी एवं मन्त्रा जैसे आॅनलाइन सेवा प्रदाताओं द्वारा सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की होम डिलीवरी सुचारू रहेगी।
प्रिन्ट, इलैक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया पर प्रतिबन्ध नहीं है। दूरसंचार सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं, केबल सेवाएं, डीटीएच एवं आप्टीकल फाईबर सेवाएं सुचारू रहेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा स्वीकृत सामान्य सेवा केन्द्र कार्यरत रहेंगे। शीत भण्डारण केन्द्र एवं भण्डारण सेवाएं सुचारू रहेंगी। कार्यालयों एवं आवासीय परिसरों में कार्यरत निजी सुरक्षा सेवा प्रदाता, सुविधा प्रबन्धन सेवाएं इत्यादि भी सुचारू रहेंगी। क्वारेन्टीन सेवाओं के लिए प्रयोग में लाए जा रहे संस्थान कार्य करते रहेंगे।



कुल यात्री क्षमता के 50 प्रतिशत के अनुसार तथा परिवहन विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसरण पर अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर सार्वजनिक परिवहन जारी रहेगा। प्रदेश में हवाई मार्ग, बस अथवा रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों को प्रदेश सरकार के ई-पास पोर्टल पर यात्रा आरम्भ करने से पूर्व पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।
वस्तुओं एवं कार्गो की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा सभी उत्पादों के अंतरराज्यीय तथा राज्य के भीतर परिवहन को अनुमति होगी। प्रिन्ट तथा इलैक्ट्राॅनिक मीडिया के वैध पहचान पत्र धारकांे को कोविड प्रोटोकाॅल के अनुरूप वाहन में आने-जाने की अनुमति होगी।
सरकारी तथा स्थानीय निकायों एवं प्राधिकृत संस्थानों के सभी वाहन जो आवश्यक सेवाओं, आपाताकाल एवं कोविड-19 प्रबन्धन में प्रयुक्त हैं को आवाजाही की अनुमति होगी। देश तथा देश से बाहर लेकर जाए जा रहे उत्पाद को अंतरराज्यीय तथा राज्य के भीतर आवाजाही की अनुमति होगी। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा अस्पताल सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति है। आवश्यक कारणों के लिए निजी वाहनों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति होगी।



सभी प्रकार की कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं सम्बन्धित गतिविधियां सुचारू रहेंगी। किसानों एवं कृषि कामगारों द्वारा खेत में बीज रोपण, नर्सरी तैयार करना, भूमि तैयार करना, सिंचाई, पौधरोपण, कटाई इत्यादि कृषि कार्यों की अनुमति होगी। कृषि, बागवानी एवं पुष्पोत्पादन से सम्बन्धित खरीद, वितरण, पैकिंग, भण्डारण, मण्डी, शीत भण्डारण तथा कृषि मशीनरी एवं कलपुर्जे, खाद, कीटनाशक जैसे उत्पाद विक्रय करने वाली दुकानें कार्यरत रहेंगी।
दुग्ध संस्करण इकाईयों द्वारा दुग्ध एवं एवं दुग्ध उत्पादों का एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, वितरण एवं विक्रय, इनका परिवहन एवं आपूर्ति श्रंृखला सुचारू कार्यरत रहेगी। कुक्कुट फार्म, मत्स्य पालन जैसी पशुपालन गतिविधियां सुचारू रहेंगी। घर द्वार पर दुग्ध आपूर्ति की अनुमति रहेगी।
मनरेगा सहित विभिन्न निर्माण कार्यों तथा अनुबन्ध कार्यों की अनुमति रहेगी। इसके लिए वाहनों तथा श्रमिकों की आवाजाही भी जारी रहेगी। सरकारी निर्माण स्थल पर कार्यरत कामगारों एवं श्रमिकों को आवाजाही के लिए पास सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, खण्ड विकास अधिकारी अथवा पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाएगा। निजी निर्माण कार्यों में संलग्न कामगारों को पास सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जारी किया जाएगा। सभी निर्माण स्थलों पर कोविड-19 मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा।



कोविड बचाव टीकाकरण अथवा कोविड परीक्षण के लिए एक सहायक के साथ व्यक्ति को वाहन से अथवा पैदल जाने की अनुमति होगी।
विवाह अथवा अन्तिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन की अनुमति पर 20 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे। विवाह के लिए 20 व्यक्ति विवाह स्थल के भीतर ही एकत्र हो सकेंगे। विवाह समारोह के आमंत्रित व्यक्तियों को आवाजाही पास सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी द्वारा दिया जाएगा।
आवाजाही के समय अनुमति प्राप्त सभी व्यक्तियों को अपने साथ संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा पहचान एवं कार्य दर्शाता दस्तावेज साथ रखना होगा।
सभी अन्तरराज्यीय यात्रियों को हिमाचल सरकार के ई-पास पोर्टल http://covid19epass.hp.gov.in पर पंजीकरण करवाना होगा।
कार्यस्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन तथा सार्वजनिक स्थानों पर उचित प्रकार से मास्क पहनना, 02 व्यक्तियों के मध्य आवश्यक सोशल डिस्टेन्सिग का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर जुर्माने सहित दण्डीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तंबाकू एवं ऐसे अन्य पदार्थों का सेवन प्रतिबन्धित है।



65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति, गम्भीर रोगी, गर्भवती एवं धात्री महिलाएं तथा 10 साल से कम आयुवर्ग के बच्चों को आवश्यक एवं स्वास्थ्य कारणों के अतिरिक्त आवाजाही न करने का परामर्श दिया गया है।
इन आदेशांे की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 11 से 60, कोविड-19 नियमन 2020 सहित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, अन्य विधिक प्रावधानों एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 111, 114 एवं 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदेश आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। कर्फ्यू की अवधि में 05 व्यक्तियों से अधिक के एकत्र होने को गैर कानूनी माना जाएगा। यह आदेश 07 मई, 2021 की प्रातः 6.00 बजे से 17 मई, 2021 की प्रातः 6.00 बजे तक प्रभावी रहेंगी।







Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button