उत्तराखंड : शादी-समारोहों में शामिल होंगे सिर्फ 50 लोग
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के बढते मामसों के बीच गाइडलाइन में कुछ बदलाव किया है। अब शादी समारोह समेत अन्य सामाजिक आयोजन में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वालों को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। वहीं, मामले बढ़ने पर जिलाधिकारी अपने स्तर पर लॉकडाउन लगा सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो गई है। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने कुछ बड़े निर्णय लिए हैं।अभी तक सामाजिक आयोजनों यथा विवाह इत्यादि में 100 लोगों की अनुमति थी। इसको अब 50 लोगों की अनुमति कर दी है। इसके अलावा जनपदों की वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समस्त जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जनपदों में कर्फ्यू लगाने अथवा अन्य कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होगें। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भार वाहन निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें। जिन व्यक्तियों की ओर से स्वयं का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है, वह रिपोर्ट आने तक स्वयं को आईशोलेशन करेगें। इस दौरान गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करेंगे।