बिलासपुर, चंबा, हमीरपुरहिमाचल
हमीरपुर गांधी चौक से अस्पताल चौक तक बंद रहेगा यातायात
हमीरपुर । दिवाली के दौरान लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के मद्देनजर 22 और 24 अक्तूबर को हमीरपुर के मुख्य बाजार में गांधी चौक से अस्पताल चौक तक वाहनों की आवाजाही पूर्णतया बंद रहेगी। जिला दण्डाधिकारी देबश्वेता बनिक ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।उन्होंने कहा कि यह आदेश रोगी वाहन, कानून व्यवस्था से संबंधित वाहन, अग्नि शमन वाहन,दूध वाहन और कूड़ा कर्कट वाहनों पर लागू नहीं होगा।