शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

स्कूलों के 100 मीटर के दायरें में नहीं पाएंगी ये चीजें, पुलिस को कार्रवाई के आदेश

शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में जिला में कोटपा अधिनियम 2003 के संदर्भ में बैठक ली।



उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा के तहत धूम्रपान के चालान संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की और तम्बाकू पदार्थों के विज्ञापनों के संदर्भ में गहनता से विचार-विमर्श किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त ने शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू पदार्थों की बिक्री के संदर्भ में पुलिस विभाग को दिशा-निर्देश दिए।



उन्होंने जिला एवं खण्ड स्तर पर कोटपा अधिनियम को लागू करने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया, जिससे तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान एवं पंचायतों का गठन संभव हो सके तथा इस अधिनियम के तहत एकत्रित की गई धनराशि को उचित उपयोग में लाया जा सके।



उपायुक्त ने जिला में कोटपा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित प्रचार-प्रसार माध्यम पर बल दिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके और उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो।



इससे पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला डाॅ. सुरेखा चैपड़ा ने बैठक का संचालन किया और विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर जिला पंचायत अधिकारी शशी बाला एवं शिक्षा विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।


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