सोलन के स्कूलों और कॉलेजों में होंगे ये टेस्ट, आदेश जारी
सोलन। जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 महामारी से बचाव के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन को आदेश दिए हैं कि विशेष रूप से जिला के विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए रैण्डम आधार पर सैंम्पलिंग सुनिश्चित बनाई जाए तथा स्थापित मानकों के अनुसार कार्यवाही की जाए। समुदाय, औद्योगिक कामगारों तथा छात्रावास सुविधा युक्त शिक्षण संस्थानों में सघन परीक्षण करने के आदेश भी दिए गए हैं। आदेशों में पुनः स्पष्ट किया गया है कि आरटीपीसीआर परीक्षण का अनुपात 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक होना चाहिए।
विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, औद्योगिक इकाईयों, शिक्षण संस्थान केन्द्रों एवं कार्यालयों के प्रवेश एवं निकासी द्वार पर कोविड-19 महामारी से सम्बन्धित नियमों का पालन तथा थर्मल स्केनिंग और हैण्ड सेनिटाईजर का उपयोग, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करना अनिवार्य है।
जिला के सभी उपमण्डलाधिकारियों को हिमाचल प्रदेश महामारी रोग अधिनियम (संशोधन)नियमन 2020 की धारा 3 के तहत निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कन्टेनमेंट जोन अधिसूचित करें।
जिला की परिधि में रोग के फैलाव को रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक कोविड-19 पोजिटिव रोगी के सम्पर्क में आने वाले कम से कम 20 व्यक्तियों की 48 घण्टे की अवधि में सघन जांच की जाए और आवश्यकतानुसार क्वारेनटीन अवधि पूर्ण करवाई जाए।
एक स्थान पर कोविड-19 के 05 रोगी मिलने अथवा किसी औद्योगिक इकाई में महामारी फैलने की स्थिति में औद्योगिक इकाई विशेष के भवन या खण्ड को 24 घण्टे के लिए बन्द करने तथा महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक मानक पूर्ण करने पर ही पुनः क्रियाश्ील करने क आदेश दिए गए हैं। सभी उच्च जोखिम सम्पर्कों के मानक अनुसार परीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी उपमण्डलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि कन्टेनमेंट जोन को सूचीबद्ध करने एवं सूची से बाहर करने का निर्णय स्थापित मानकों के अनुसार लिया जाए। बड़े कन्टेनमेंट जोन का मामला जिला दण्डाधिकारी को प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं। कन्टेनमेंट जोन में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए सभी निर्देशों का पालन करने और क्षेत्र में लोगों की आवाजाही को नियन्त्रित करने के आदेश भी दिए गए हैं।
महामारी के सम्भावित फैलाव को रोकने की दृष्टि से लक्ष्ण युक्त कोविड-19 पोजिटिव रोगियों को समुचित उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में नामित समर्पित कोविड केयर केन्द्र श्रमिक छात्रावास नालागढ़ को क्रियशील करने के निर्देश भी दिए गए हंै।
त्यौहारांे एवं धार्मिक आयोजनों के अनुरूप कोविड-19 निर्देशों का पालन सुनिश्चित बनाने, लोगों को जागरूक करने तथा नियम तोड़ने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी क्षेत्रों में समर्पित कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाया जाए जहां कोविड-19 के सामूहिक मामले सामने आ रहे हों।
प्रदेश सरकार के पोर्टल covid19inventory.hp.gov.in पर कन्टेनमेंट जोन की सूची को नियमित आधार पर अद्यतन करने के सम्बन्ध में सभी उपमण्डलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं अन्य विधि सम्मत प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।