सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

व्यापारिक संस्थान बंद रखने के आदेश न माने तो 7 दिन के लिए सील होगी दुकान

दुकानें खुलने व बंद होने की समयसारिणी के संबंध में जिलाधीश राघव शर्मा ने जारी किए निर्देश



ऊना। व्यापारिक संस्थान तथा दुकानें बंद रखने के आदेशों की अवहेलना पर दुकान को कम से कम 7 दिन के लिए सील कर दिया जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि जिला प्रशासन ऊना ने पहले से ही शनिवार व रविवार के दिन सिर्फ फल, सब्जी, दूध व डेयरी की दुकानें प्रातः 7 बजे से सांय 8 बजे तक खोलने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ-साथ जिम व खेल परिसर भी शनिवार व रविवार के दिन बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।



राघव शर्मा ने कहा कि फल, सब्जी, दूध व डेयरी की दुकानें सप्ताह भर प्रातः 7 बजे से सांय 8 बजे तक खुल सकेंगी। जबकि बाकी दुकानें सोमवार से शुक्रवार के दिन तक प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानों, ढाबा, होटल व रेस्त्रां के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है।
जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों की अवेहलना पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा तथा दुकान को कम के कम 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने व्यापारी वर्ग से कोरोना की रोकथाम के लिए आदेश मानने तथा समयसारिणी का सही ढंग से पालन करने की अपील की है।



Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button