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बिना किसी फॉर्म और आईडी प्रूफ के बदल सकेंगे 2000 के नोट, नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की ओर से 2000 के नोट बदलने को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि 20,000 रुपये तक या 2000 रुपये के 10 नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्म या स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी।




क्या आईडी प्रूफ की होगी आवश्यकता?
बैंक की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 20,000 मूल्य तक 2,000 रुपये के नोट बदलवाते समय आपको किसी भी प्रकार की आईडी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में ग्राहकों को नोट एक्सचेंज कराते समय किसी भी प्रकार का आईडी प्रूफ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।




RBI ने वापस लिए 2000 रुपये के नोट
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से 19 मई, 2023 की शाम को 2000 रुपये का नोट वापस लेने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा कहा गया था कि नोट वापस लेने के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने आप मौजूद 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करा सकती है।




आरबीआई की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि एक बार एक व्यक्ति अधिकतम 20,000 रुपये या 2,000 रुपये के अधिकतम 10 नोट एक्सचेंज करा सकता है।


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