बिलासपुर, चंबा, हमीरपुरहिमाचल

चंबा के इस हॉस्पिटल में जल्द मिलेगी ऑक्सीजन सुविधा

 चंबा। बैरा स्यूल पावर स्टेशन सुरंगानी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन युक्त 30 बिस्तरों की सुविधा जल्द उपलब्ध कराई जा रही है। सलूणी उपमंडल में  कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने वाले मरीजों को उपचार हेतु यह सुविधा रहेगी। बैरा स्यूल पावर स्टेशन सुरंगानी के सभागार भवन में जिला में कोरोना महामारी के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम हेतुु उठाए जा रहे  उपायों की समीक्षा को लेकर  बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ हंसराज ने कहा कि  सलूणी उपमंडल में संक्रमण की रोकथााम हेतु बैरा स्यूल पावर स्टेशन सुरंगानी हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन युक्त 30 बिस्तरों की सुविधा व अन्य जरूरी उपकरण व दवाइयां तथा चिकित्सक व अन्य स्टाफ की भी व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। ताकि इस क्षेत्र में  किसी भी आपात  स्थिति  से प्रभावी तरीके से  निपटने के व्यवस्था उपलब्ध रहे।

 खैरी व बैरा स्यूल पावर स्टेशन सुरंगानी हॉस्पिटल के संसाधनों को भी क्लब करें और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की संख्या को भी बढ़ाया जाए -उपायुक्त

उन्होंने बैरा  स्यूल  पावर  स्टेशन सुरंगानी के महाप्रबंधक पीके रावत को निर्देश देते हुए कहा कि मौजूदा हालात को मध्य नजर रखते हुए तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता अन्य जरूरी उपकरण तथा  मेडिसिन व स्टाफ की भी उपलब्धता भी सुनिश्चित बनाएं। उपायुक्त चंबा ने निर्देश देते हुए कहा कि खैरी व बैरा स्यूल पावर स्टेशन सुरंगानी हॉस्पिटल के संसाधनों को भी क्लब करें और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की संख्या को भी बढ़ाया जाए । बैठक में उपायुक्त ने  एसडीएम सलूणी  को  आदेश देते हुए कहा कि सलूनी क्षेत्र के बॉर्डर एरिया पधरी जोत से जम्मू राज्य  की ओर से  लोगों की आवाजाही को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करें और अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती सुनिश्चित बनाई जाए ,केवल कॉविड पंजीकरण पोर्टल  में पंजीकृत लोगों को ही  कोविड- नियमों की कड़ाई से अनुपालना को सुनिश्चित बनाते हुए अनुमति प्रदान करें। उपायुक्त ने कहा कि उप मंडल पांगी से आने वाले वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से बनी रहेगी ।

बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को निर्धारित समय के लिए अलगाव मे रखें और समुदाय में घुलने मिलने ना दे

संक्रमण के  प्रभावी रोकथाम के लिए पंचायती राज संस्थाओं के जन  प्रतिनिधियों से आग्रह करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को निर्धारित समय के लिए अलगाव मे रखें और समुदाय में घुलने मिलने ना दे। इस नाजुक दौर में  लोगों को अनावश्यक तौर पर रिश्तेदारियों में भी  जाने व बुलाने  के लिए मना करें सामाजिक दूरी की अनुपालना  भी सुनिश्चित बनाएं। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य भी अपने क्षेत्रों में इस कार्य को  गंभीरता से ले । जिसके लिए उन की जवाबदेही भी आपदा प्रबंधन एक्ट के माध्यम से आदेशों द्वारा तय की गई है ।

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