कोविड 19 के पीड़ितों के परिजनों को मिलेगी 50 हजार की अनुग्रह राशि : डीसी
ऊना । जिला ऊना में कोविड 19 वायरस के कारण मृत्यु पर मृतक के परिवार को 50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह जानकारी अध्यक्ष डीडीएमए एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने पीड़ितों को शीघ्र राहत पहुंचाने के उद्देश्य से बुलाई गई जिला आपदा प्रबन्धन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ने कोविड 19 से सम्बन्धित मौतों के मुआवजों का पीड़ित परिवारों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिये हैं।
अनुग्रह राशि के आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़
उपायुक्त ने बताया कि ऊना ज़िला में अब तक इस महामारी के कारण 247 लोगों की मृत्यु हुई हैं तथा अनुग्रह राशि के लिए परिवार को प्रदेश सरकार द्वारा जारी दावा फार्म भरकर सम्बन्धित उपलमण्डल अधिकारी (नागरिक) के कार्यालय में जमा करवाना होगा। यह फार्म जिला ऊना की वेवसाइट www.hpuna.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। क्लेम फार्म के साथ मृतक का पहचान पत्र, दावेदार का पहचान पत्र, मृतक और दावेदार के रिश्ते का प्रमाण-पत्र, जायज वारसान का प्रमाण-पत्र, मृतक की कोविड 19 पाजीटिव पाए जाने की लेबोरेटरी रिपोर्ट जो अधिकृत लैब द्वारा जारी गई हो, यदि मृत्यु अस्पताल में हुई थी, तो अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु विवरण, फार्म 4 अथवा 4ए में जारी काज़ आफ डेथ सर्टिफिकेट (एमसीसीडी) तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा यदि किसी मामले में मृतक के परिजन फार्म 4 या 4ए प्राप्त नहीं कर पाते हैं या फार्म में लिखे एमसीसीडी के कारण से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वे उपायुक्त ऊना के पास कोविड19 से मृत्यु का अधिकारिक प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं।
सभी मामलों की रिपोर्ट बीएमओ को सौंपने के निर्देश
उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिये कि जिला में कोविड से जितनी भी मृत्यु हुई हैं, उनकी मृत्य विवरण रिपोर्ट, कोविड 19 टेस्ट रिपोर्ट सम्बन्धित खंड चिकित्सा अधिकारी को शीघ्र भेजी जाए ताकि लोग आसानी से ये दस्तावेज खंड चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकें।
ये रहे उपस्थित : बैठक में एडीसी डा. अमित कुमार शर्मा, सभी एसडीएम, जिला राजस्व अधिकारी व चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।