सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

सोलनः सामाजिक, धार्मिक, शादी, राजनीतिक समारोहों में इतने लोग हो सकेंगे शामिल

सोलन।  मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत 14 जनवरी, 2022 को जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने सोलन जिला में विभिन्न दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी किए हैं। संशोधित आदेशों के अनुसार जिला में सभी प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक समारोहों एवं विवाह तथा अन्तिम संस्कार में किसी भवन के भीतर अथवा कवर क्षेत्र में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे। क्षमता निर्धारण में उपरोक्त में कम संख्या मान्य होगी।

आदेशों के अनुसार खुले स्थान में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 300 व्यक्ति (जो भी कम हो) एकत्र होने की अनुमति होगी। जनसमूह के एकत्र होने के सम्बन्ध में क्षेत्र के उपमण्डलाधिकारी अथवा स्थानीय प्रशासन को पूर्व में सूचित करना होगा। प्रशासन स्थानीय स्तर पर कोविड-19 की स्थिति के अनुरूप उचित अतिरिक्त शर्तें लागू कर सकेंगे।जिला सोलन के सभी सम्बन्धित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी एवं ग्राम पंचायत प्रधान अपने-अपने क्षेत्र में होने वाली सभाओं एवं समारोहों में कोविड-19 से बचाव के लिए उचित व्यवहार एवं सुरक्षा मानकों का पूर्ण अवलोकन सुनिश्चित बनाएंगे।

सभी होटल, रेस्तरां, ढाबा तथा खानपान के अन्य स्थलों को रात्रि 10.00 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। भोजन को पैक कर लेकर जाने अथवा होम डिलीवरी को अधिमान दिया जाएगा। रेहड़ी एवं सड़क के किनारे किओस्क में खाने की अनुमति नहीं होगी। 10 जनवरी, 2022 को जारी आदेशों के अनुरूप अन्य सभी प्रतिबन्ध एवं छूट तथा नियम एवं शर्तें यथावत रहेंगी।यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू हो गए हैं।

कोविड-19 के दृष्टिगत औद्योगिक इकाईयों के लिए आवश्यक आदेश

जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में कोविड-19 महामारी तथा ओमिक्रोन के प्रसार को रोकने के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन द्वारा वस्तु स्थिति के अनुरूप प्रदत्त आग्रह के अनुरूप जारी किए गए हैं।जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सोलन की अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप जिला सोलन में स्थापित सभी औद्योगिक इकाईयों के प्रबन्धन को अपने-अपने परिसर में कुल कर्मचारी क्षमता के 10 प्रतिशत के अनुरूप अस्थायी आईसोलेशन सुविधा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी औद्योगिक इकाईयों को यह सुविधा इन आदेशों के पारित करेने के 07 दिन के भीतर तैयार करनी अनिवार्य है। आवश्यकता पड़ने पर इन आईसोलेशन सुविधाओं में कोरोना पाॅजिटिव कर्मियों को रखा जा सकेगा।


इन आदेशों के अनुसार इन आईसोलेशन सुविधाओं में औद्योगिक इकाईयों के आईसोलेशन में रखे जाने वाले कर्मचारियों के लिए आवश्यक चिकित्सा सहायता अधोसंरचना होनी चाहिए। इस दिशा में सभी औद्योगिक इकाईयों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आईसोलेशन केन्द्रों के लिए अधिसूचित चिकित्सा मानकों का पालन करना होगा। इन अधिसूचित चिकित्सा मानकों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयों को उपलब्ध करवाई जाएगी। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग के लिए औद्योगिक इकाईयों निजी स्वास्थ्य कर्मियों एवं पैरा कर्मियों की सहायता ले सकेगी।आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 प्रबन्धन के लिए रसोइया, भोजन सेवा, स्वच्छता एवं अन्य साजो-सामान सम्बन्धित औद्योगिक इकाई द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। यह आदेश सोलन जिला में स्थापित सभी औद्योगिक इकाईयों पर लागू होंगे। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त संगरोध सुविधाएं अग्रिम तौर पर सृजित करनी होंगी और इनके सृजन के लिए औद्योगिक इकाई में कोविड पाॅजिटिव रोगी सामने आने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू हो गए हैं।

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