सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

सोलन : शूलिनी मेले को लेकर पाबंदियां लागू, पढ़िये ब्यौरा

सोलन । जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य स्तरीय शूलिनी मेला के दौरान आम जन की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार 24 से 26 जून, 2022 तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय शूलिनी मेला-2022 के दृष्टिगत 23 जून, 2022 दोपहर 02.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक तथा 24 से 26 जून, 2022 तक प्रातः 08.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों पर भी लागू होंगे। 24 जून, 2022 को शूलिनी माता की झांकियां लाने वाले वाहन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन वाहनों पर 07 दिसम्बर, 2009 को प्रतिबन्धित क्षेत्रों के लिए जारी आदेश भी लागू नहीं होंगे।




मेले में आमजन को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके दृष्टिगत ठोडो मैदान के लिए सभी वाहनों की आवजाही बन्द रहेगी। राजगढ़ मार्ग पर पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से मेला स्थल तक सभी वाहनों को पार्क करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
24 से 26 जून, 2022 तक प्रातः 11.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक राजगढ़-ओच्छघाट से सोलन की ओर आने वाली सभी बसें और भारी वाहन कोटला नाला चौक तक आएंगे एवं वहीं से वाहनों की वापसी होगी।




बड़ू साहिब की ओर जाने वाली बसें और भारी वाहन कुमारहट्टी से ओच्छघाट होकर भेजी जाएंगी। इसी प्रकार चण्ड़ीगढ़ की ओर जाने वाली सभी बसें और भारी वाहन भी ओच्छघाट से कुमारहट्टी होकर जाएंगे।  सपरुन चौक से उपायुक्त कार्यालय एवं माल रोड़ की ओर जाने वाली सभी बसें और माल वाहक वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। शिमला-चायल-कण्डाघाट इत्यादि की तरफ से पुराना बस अड्डा की ओर आने वाली सभी बसें इस समयावधि में अम्बुशा होटल के पास एक चिन्हित स्थल तक आएंगी तथा यहां से अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगी।




एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में उपयुक्त हो रहे वाहन, सफाई वाहन तथा मेला ड्यूटी के लिए स्कीटर सहित प्रयुक्त हो रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमण्डलाधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात सोलन, हिमाचल पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन, ट्रक, मिनी ट्रक, स्वराज माजदा, पिकअप तथा तिपहिया वाहन संघों के अध्यक्षों को इस संबंध में समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।




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