हिमाचलः मतदान समाप्ति से 48 घण्टे के बीच शराब पर प्रतिबंध

कुल्लू। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने उप-निर्वाचन के दृष्टिगत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-सी तथा हि.प्र. शराब लाईसंेस नियम, 1986 के तहत 28 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तथा दो नवम्बर, 2021 को जिला मे ड्राई-डे के आदेश जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने पर छः माह तक का कारावास अथवा दो हजार रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि लोक सभा के उप-निर्वाचन के लिए आगामी 30 अक्तूबर को मतदान होगा जबकि 2 नवम्बर को मतगणना की जाएगी। निष्पक्ष, स्वतंत्र तथा शांतिपूर्ण निर्वाचन तथा मतगणना सुनिश्चित करने के लिए इस अवधि के दौरान जिला में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी प्रकार का मादक, किण्वित अथवा नशीले द्रव्य जैसे शराब और इसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ होटलों, रेस्तरां, ढाबों, दुकानों अथवा सार्वजनिक व निजी स्थलों में मतदान पूरा होने से 48 घण्टे पूर्व तथा मतगणना के दिन वितरित अथवा विक्रय नहीं किया जा सकता।
मतगणना के दौरान नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए अधिकारियों की तैनाती
कुल्लू 28 अक्तूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने लोक सभा उप-निर्वाचन की आगामी दो नवम्बर को राजकीय डिग्री महाविद्यालय कुल्लू में होने वाली मतगणना के दौरान नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित बनाने के लिए एनआईसी के एडीआईओ राजीव कुमार तथा हिमस्वान प्रबंधक संदीप शर्मा को तैनात किया गया है। दोनों अधिकारी एक और दो नवम्बर, 2021 को महाविद्यालय में रिपोर्ट करेंगे और नेटवर्क के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही पर कार्रवाई की जाएगी।