सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

Solan : सोलन जिले में सामाजिक समारोहों पर पाबंदी, शादियों के लिए नए नियम

सोलन। जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसी भी प्रकार के आऊटडोर एवं इन्डोर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक एवं खेल आयोजन पर पूर्ण पाबन्दी रहेगी। परिधि गृह एवं विश्राम गृह से राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी प्रकार के प्रेस सम्मेलन के आयोजन भी प्रतिबन्धित हैं। प्रेस सम्मेलन या तो वर्चउल माध्यम से आयोजित हों अथवा ऐसे खुले स्थान पर आयोजित हों जहां सोशल डिस्टेन्सिग सम्भव हो।



शादियों में सिर्फ बीस लोग
विवाह एवं पारिवारिक समारोहों में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी से ऐसे समारोह की अनुमति प्राप्त करने के समय सम्मिलित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों की सूची उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। 20 व्यक्तियों के अलग-अलग समूहों को एक दिन में ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी अर्थात यह अनुमति नहीं होगी कि 20 व्यक्तियों के एक समूह के समारोह से जाने के उपरान्त 20 व्यक्तियोे का एक और समूह एवं तदोपरान्त और समूह आते रहंे। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी इन आदेशोे की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 20 व्यक्तियों में वर तथा वधू पक्ष के आवश्यक रीति-रिवाज पूर्ण करने वाले सम्मिलित होंगे। किसी भी प्रकार के डी.जे इत्यादि की अनुमति नहीं होगी।



विवाह एवं पारिवारिक समारोह समुचित स्थान वाले परिसर के भीतर मेहमानों की स्वीकृत सूची एवं संख्या के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। 26 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन करने हुए निर्देश दिए गए हैं कि रात्रि क्फ्रयू अवधि में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक विवाह एवं अन्य समारोहों से किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। यदि विवाह रस्में रात्रि समय में पूरी की जानी हैं तो समारोह में सम्मिलित सभी व्यक्ति समारोह स्थल पर ही रूकेंगे।
इन आदेशों की अवहेलना पर दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत सख्त कार्यवाही की जाएगी। विधि द्वारा निर्धारित जुर्माने एवं कारावास के अतिरिक्त समारोह स्थल को 07 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा तथा ऐसे स्थल की विद्युत एवं पेयजलापूर्ति तुरन्त प्रभाव से काट दी जाएगी।


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