सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करने पर होगा जुर्माना :उपायुक्त
नाहन। उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने कहा कि तंबाकु नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान करना निषेध है। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर धुम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो इस अधिनियम के तहत दोषी के खिलाफ 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा कोटपा के तहत शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकु पदार्थों के विक्रय को भी प्रतिबंधित किया गया है।
उपायुक्त आज नाहन में तंबाकु नियंत्रण अधिनियम (कोटपा) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कोटपा प्रावधानों की सही जानकारी आम जन विशेषकर, शिक्षण संस्थान तथा पंचायतों तक पहुंचाने के लिए सभी सम्बन्धित विभागों की एक संयुक्त कार्यशाला के आयोजन के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर को दिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोटपा अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाए और सार्वजनिक स्थलों पर धुम्रपान तथा शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरें में तंबाकु पदार्थों के सेवन और विक्रय को हर हाल में रोका जाए।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैैठक में सूचित किया कि तंबाकु मुक्त पंचायतों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिक्षण संस्थान और पंचायत स्तर पर तंबाकु पदार्थों के सेवन से होने वाले नुकसान तथा कोटपा के तहत दंडनीय प्रावधानों की आम जन में जागरूकता लाने के लिए समय-समय पर जारूगता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अजय पाठक के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस तथा अन्य सम्बन्धित विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे।