शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

विधानसभा चुनाव : अवैध शराब की बिक्री या वितरण की होगी धर-पकड़, फोन नंबर जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश  राज्य विधानसभा के आगामी आम चुनाव के मद्देनज़र एवं आदर्श आचार संहिता को सुचारू रूप से लागू करने के उद्देश्य से विभाग  ने सीमा पार से अवैध शराब सहित राज्य में शराब की अवैध बिक्री / परिवहन को रोकने के लिए, नोडल अधिकारी के रूप में तीन कलेक्टर, 3 प्रवर्तन जोन प्रभारी और 13 जिला प्रभारी  नियुक्त किये गए  हैं आबकारी आयुक्त हि.प्र. एवं  पंजाब और हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ मोहाली एवं पंचकूला में सयुंक्त बैठक का आयोजन किया गया था  जिसमें दोनों राज्यों के आबकारी अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश के राज्य कर  एवं आबकारी  अधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया ।




शराब की तस्करी,अंतर राज्य आवाजाही, नकदी के प्रवाह और मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री से सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना को तुरंत सांझा करने पर रणनीति तैयार  की गई । चुनावों के दौरान प्रभावी समन्वय और सूचना सांझा करने के लिए नमित नोडल अधिकारियों को नियमित बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि अवैध शराब एवं मादक पदार्थों पर रोक लगाई जा सके।  सीमावर्ती दुकानों की कड़ी निगरानी, नियमित निरीक्षण और थोक बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है| इस सम्बन्ध  में  पड़ोसी  राज्यों के अधिकारियों द्वारा  भी सीमावर्ती शराब की दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जायेगा । इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां  कही भी अवैध शराब की तस्करी सूचना मिलेगी , वहाँ कड़ी कार्यवाही  की जायेगी।




सूचना के त्वरित आदान-प्रदान के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारी शामिल है ।   किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रोँ में  सयुंक्त निरीक्षण किया जा रहा है।   


 हिमाचल  तक अवैध शराब के परिवहन को रोकने के लिए प्रवर्तन प्रभारी (Enforcement Teams incharges) द्वारा प्रदेश  की  सीमाओं पर निगरानी के लिए टीमों का गठन करके प्रत्येक  वाहन  का निरिक्षण किया जा रहा है   मतदान से 48 घंटे पहले या चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अंतर राज्य सीमा पर स्थित  सभी ठेके बंद कर दिए जाएंगे।       नगदी और अन्य सामग्री जैसे  सस्ते मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उपहार सामग्री के प्रवाह एवं राजनीतिक दलों द्वारा आसपास के अंतर राज्य गांवों  के मैरिज पैलेस लंगर हॉल आदि की बुकिंग पर भी  कड़ी निगरानी  की जा रही है जिसका उपयोग चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए किया जा सकता है।




 शराब की अवैध बिक्री / परिवहन को रोकने के लिए राज्य में  24×7 सर्विलांस सुनिश्चित करने के लिए  65 स्पेशल टास्क फोर्स टीमों का गठन किया गया है. इसके अतिरिक्त  प्रदेश में स्थित सभी बॉटलिंग प्लांट ब्रेवरी वाइनरीज एवं थोक गोदाम में विभाग द्वारा सी सी टी वी  कैमरों  एवं मदिरा के परिवहन से सम्बन्धित सभी वाहनों  की जी.पी.एस. द्वारा उनके संचालन पर नज़र  रखी जा रही है।  उपभोक्ता वस्तुओ  के वाहन  पर भी  विभाग की नज़र है. वस्तुओ  के भण्डारण, ट्रांसपोर्टर्स, इ-कॉमर्स कूरियर सर्विसेज के परिसरों  का निरिक्षण  किया जा रहा है.  आयुक्त श्री यूनुस  ने यह  भी बताया  है कि प्रदेश में विधान सभा चुनावो  के समापन  तक सभी क्षेत्रीय, प्रवर्तन  एवं जिला प्रभारिओ को संलिप्त  व्यक्तियों  का व्योरा पुलिस  विभाग  के साथ साँझा  करने एवं उनके विरुद्ध सख्त करवाई करने के  निर्देश जारी कर दिए गए हैं.




चुनाव के दौरान राज्य भर में शराब के अवैध परिवहन/भंडारण/वितरण की घटनाओं से सम्बंधित किसी भी प्रकार की  शिकायत के लिए , विभाग ने आम जनता को टोल फ्री नंबर (1800- 180-8062), ईमेल- vselections2022@mailhptax, व्हाट्सएप नंबर- +91 9418611339 और वेब- https://hptax.gov.in/HPPortal/  जैसी सुविधाओं से लैस कर दिया है ।










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