शादी समारोहों में लोगों के शामिल होने पर पाबंदियां लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सोलन । जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने सार्वजनिक कार्यक्रमों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला में विभिन्न सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक तथा अन्य समारोहों में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित सीमा में छूट प्रदान की गई है। आदेशों के अनुसार अब चारदीवारी के भीतर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। अधिकतम संख्या 200 निर्धारित की गई है। ऐसे सभी स्थानों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करना, थर्मल स्केनिंग तथा हैंड वाश अथवा सेनिटाईजर का प्रावधान अनिवार्य होगा।
आदेशों के अनुसार अब खुले स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्थान एवं मैदान की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग एकत्र हो सकेंगे की अनुमति होगी। ऐसे सभी स्थानों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करना, थर्मल स्केनिंग तथा हैंड वाश अथवा सेनिटाईजर का प्रावधान अनिवार्य होगा।
जिला दण्डाधिकारी ने जिला के सभी विभागों, सरकारी संस्थाओं, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य कार्यकारी समिति एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाए। पुलिस अधीक्षक सोलन, पुलिस अधीक्षक बद्दी तथा जिला के सभी उपमण्डलाधिकारी स्थानीय शहरी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से इन आदेशों की पूर्ण अनुपालना के लिए समुचित पग उठाएंगे। इन आदेशों की अवहेलना पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सहित अन्य विधि सम्मत प्रावधानों के तहत कार्रवाही की जाएगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा शेष छूट एवं बंदिशें 23 जून, 2021 को जारी आदेशों के अनुसार रहेंगी।