अपराध/हादसेशिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

चरस रखने वाले को 1 वर्ष 3 महीने की जेल, जुर्माना भी भरना होगा

मंडी। विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को वर्ष महीने के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी मण्डी, विनय वर्मा ने बताया कि दिनांक 
10/01/2015 को तकरीबन बजे शाम को अन्वेषण अधिकारी, मुख्य आरक्षी, नन्द लाल, पुलिस थाना बल्ह, अपनी पुलिस टीम के साथ नागचला में  ट्रैफिक चेकिंग पर या इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल बगला की तरफ से नेरचौक की तरफ जा रहा था । उक्त व्यक्ति पुलिस नाके के पास पहुंचा तो पुलिस को देखकर वह एकदम पीछे की तरफ मुड़कर मण्डी की तरफ भागने की कोशिश करने लगा । उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने 50 मीटर की दुरी में पकड़ लिया । अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम विवेक  शर्मा पुत्र नागिन चंद, निवासी गाँव दुराली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा बताया तथा शक के आधार पर उसके पास बैग की तलाशी ली गयी और उसके बैग के अंदर एक पेंट थी जिसकी पिछली जेब में 135 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर विवेक  शर्मा के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 11/2015 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी मुख्य आरक्षी, नन्द लाल, पुलिस थाना बल्ह, ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थान अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।


उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के बयान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने विवेक शर्मा पुत्र नागिन चंद, निवासी गाँव दुराली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा को 135 ग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 के तहत वर्ष महीने का कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 माह  के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।


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