मंडी। नाबालिग लड़की के साथ गतल काम करने के अपराध में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना सदर में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें एक नाबालिग लड़की की मॉं ने एक व्यक्ति के खिलाफ सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी।
कि 15 जून 2017 को एस व्यक्ति ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ जंगल में गलत काम किया है। इसी आधार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के खिलाप मामला दर्ज किया।
और 28 मार्च 2022 को विशेष न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) मण्डी द्वारा अभियुक्त बलदेव सिंह तहसील सदर जिला मण्डी को उसके उपरोक्त घृणित कृत्य के लिए धारा 376,511 भा.द.स. में अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हज़ार जुर्माने की सज़ा तथा पोक्सो अधिनियम में अपराध साबित होने पर 5 वर्ष के साधारण कारावास एवं 5 हज़ार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।