सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

दुकानों के लिए नए निर्देश जारी ,पढिए पूरी खबर

सोलन । उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। कृतिका कुलहरी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित की जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण सुनिश्चित बनाएं ताकि लोगों को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध होती रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग के अधिकारी समय-समय पर जिला की सभी दुकानों में वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित बनाएं कि दुकानदार ग्राहकों से निर्धारित लाभांश से अधिक दाम न वसूल सकें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पाॅलीथीन के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया गया है। इस दिशा में अधिकारी समय-समय पर औचक निरीक्षण करें।



उपायुक्त ने कहा कि जिला में विभिन्न गैस एजैंसियों द्वारा वितरित की जा रही रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ढाबों एवं रेस्तरां में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के प्रयोग को रोकने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिए कि सम्बन्धित क्षेत्रों का निरीक्षण व जांच पड़ताल कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का मामला उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाए।



बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला में अभी तक 02 लाख 29 हजार 335 पात्र उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। इन्हें उपदान दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। जिला में नवम्बर 2021 से जनवरी 2022 तक कुल 741 निरीक्षण कर 50 हजार रुपए की जुर्माना राशि वसूली गई। इस अवधि में 01 घरेलू रसोई गैस सिलण्डर जब्त कर 1450 रुपए सरकारी कोष में जमा करवाए गए। जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी के 07 मामलों में 8100 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस अवधि में 02 दुकानदारों पर प्रतिबन्धित पाॅलीथीन पाए जाने पर 1500 रुपए का जुर्माना किया गया। जिला के बद्दी में इस अवधि में 01 मामले में अवैध रूप से जमा किए गए 118 सिलेण्डर भी पकड़े गए। इस मामले में नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।



बैठक में 06 माह से 06 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समेकित बाल विकास परियोजना एवं मिड मील योजना के अन्तर्गत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुरूप उचित आहार प्रदान करने के विषय में भी सारगर्भित विचार-विमर्श किया गया।
जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नरेन्द्र धीमान ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने कहा कि जिला में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अन्तर्गत जनवरी 2022 तक 17593 गैस कुनैक्शन निःशुल्क जारी किए जा चुके हैं। बैठक में जिला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नई दुकानें खोलने क लिए प्राप्त आवेदनों पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ज़फ़र इकबाल, सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं गौरव चौहान, एपीएमसी सोलन के सचिव रविन्द्र कुमार, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक रामेश्वर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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