सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए परिवहन सुविधा सबंधी निर्देश जारी, पढें पूरी खबर

सोलन। जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत कोरोना संक्रमित रोगियों एवं परीक्षण करवाने वाले व्यक्तियों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने सोलन जिला के सभी उपमण्डलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 रोगियों को परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधार पर टैक्सियां किराए पर ली जाएं। इन वाहनोें का उपयोग सम्भावित कोविड-19 रोगियों को परीक्षण उपरान्त घर छोड़ने एवं होम आईसोलेशन में रह रहे ऐसे रोगियों को समर्पित कोविड देखभाल केन्द्र अथवा अस्पताल पंहुचाने के लिए किया जाए जिन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो।  आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 मामलों में हो रही वृद्धि के कारण जिला में कोविड-19 परीक्षण दर में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि परीक्षण के उपरान्त सम्भावित रोगियों को उनके घर तक छोड़ने अथवा होम आईसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित रोगियों को समर्पित कोविड देखभाल केन्द्र अथवा अस्पताल या तदोपरान्त वापिस घर पंहुचाने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला दण्डाधिकारी ने सभी उपमण्डलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि तुरन्त प्रभाव से सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर वाहन किराए पर लिए जाएं। सभी वाहनों में सुरक्षा के लिए चालक तथा यात्री के मध्य पीवीसी या ग्लास शील्ड लगाने के आदेश भी दिए गए हैं। सभी उपमण्डलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इस विषय में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा वाहन का नम्बर एवं चालक का मोबाईल नम्बर सम्बन्धित क्लस्टर में होम आईसोलेशन के लिए नियुक्त प्रभारी को उपलब्ध करवाया जाए।

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