सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

डिजिटल माध्यम से प्रदान की विभिन्न कानूनों की जानकारी

सोलन । जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिला के विभिन्न स्थानों पर डिजिटल माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्राधिकरण द्वारा फरवरी माह विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरो की अध्यक्षता जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के अध्यक्ष एवं जिला व सत्र न्यायाधीश भूपेश शर्मा तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की सचिव गुरमीत कौर ने की। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की सचिव गुरमीत कौर ने आज यहां दी। गुरमीत कौर ने कहा कि शांति निकेतन बाल आश्रम सुबाथू सोलन तथा बाल आश्रम अर्की के बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता, नशे के दुष्प्रभाव, गुड टच व बैड टच तथा कोरोना माहामारी से निपटने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि दुर्गा ग्राम संगठन कण्डाघाट की महिलाओं के लिए आयोजित जागरूकता शिविर में निःशुल्क कानूनी सहायता, घरेलू हिंसा अधिनियम तथा कोविड-19 से बचाव के बारे में अवगत करवाया गया। शिविर में लोगों को डिजिटल माध्यम से नागरिकता का भाव, वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला व तहसील स्तर पर विधिक सहायता तथा परामर्श प्रदान करना और तस्करी व वाणिज्यिक यौन शोषण योजना 2015 के पीड़ितों की रोकथाम व बचाव के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। गुरमीत कौर ने कहा कि अधीक्षक जिला कारागार सोलन के साथ डिजिटल माध्यम से आयोजित शिविर में कैदियों के अधिकार, प्ली बारगेनिंग तथा निःशुल्क कानूनी सहायता तथा कोविड-19 के बारे में जागरूक किया गया।



उन्होंने कहा कि फरवरी माह के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठों, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कदौर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर मेें बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जागरूक किया गया। विद्यार्थियों को उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों, सड़क सुरक्षा नियमों तथा किशोर कानून के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा ग्राम पंचायत कोट, चेवा, खनलग, दानोघाट, सायरी में डिजिटल माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के तरीकों तथा विभिन्न विवादों के वैकल्पिक समाधान के बारे में भी जागरूक किया गया। लोगों को 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में भी अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर डिजिटल माध्यम से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रतवाड़ी तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ओच्छघाट के छात्रों को जागरूक किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को सामाजिक समानता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। गुरमीत कौर ने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी कुनिहार के सहयोग से विकास खण्ड कुनिहार की 17 ग्राम पंचायतों में डिजिटल माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।



शिविर में लोगों डिजिटल माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता, पंचायती राज संस्थाओं की न्यायिक शक्तियां, पीड़ित मुआवजा योजना, नशीली दवाओं के शिकार लोगों के लिए कानूनी सेवाएं योजना, कोविड-19 से बचाव तथा मध्यस्थता एवं लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।  उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा डीएलएसए सोलन के नाम से बने यू-टयूब चैनल के माध्यम से 41 वीडियो को अपलोड किया है। इनमें जिला के विभिन्न न्यायाधीशों द्वारा विभिन्न कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा इस माह 11 पीड़ित प्रतिकर महिलाओं तथा 2 ऐसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को मुआवजा राशि प्रदान की गई है। गुरमीत कौर ने कहा कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन के दूरभाष नम्बर 01792-220713 पर किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।


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