बिलासपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नए निर्देश जारी, पढ़ें
बिलासपुर। जिला में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किए है। आदेशों के अनुसार जिला में नो मास्क-नो सर्विस नीति अनिवार्य रूप में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकारी तथा निजी परिवहन जैसे रेल, बस, तथा टैक्सी इत्यादि और अस्पताल, मंदिर, लंगर हाॅल, स्कूल, काॅलेज, सरकारी व निजी कार्यालय, दुकानों इत्यादि में बिना फैस मास्क कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
23 मार्च के उपरांत किसी भी प्रकार मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा
उन्होंने बताया कि 23 मार्च के उपरांत किसी भी प्रकार मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा।उन्होंने बताया कि 25 मार्च के उपरांत किसी भी प्रकार के सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृति/राजनैतिक और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित एसडीएम पहले से निर्धारित कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखेंगे और एसओपी विशेषकर उचित सामाजिक दूरी, फैस कवर/फैस मास्क को लागू करवाना सुनश्चित करेंगे।
सामाजिक/धार्मिक/शैक्षणिक/सांस्कृतिक आयोजनों में 50 प्रतिशत लोग को अनुमति
उन्होंने बताया कि सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजर/शैक्षणिक/सांस्कृतिक आयोजनों में बंद कमरों, हाॅल या सभागारों की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोगों के ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खुले आयोजन स्थलों की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत लोग ही समारोह में भाग ले सकते है जिसमें दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित सामाजिक दूरी व फैस मास्क की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।उन्होंने सभी समारोह के लिए अनुमति देने हेतू 25 मार्च तक ई-डिस्ट्रीक मैनेजर को माॅडयूल तैयार करने के निर्देश दिए।
कैटरिंग स्टाॅफ को कोरोना टैस्ट करवाना अनिवार्य
उन्होंने बताया कि सामुदायिक रसोई, धाम/लंगर और कैटरिंग का आयोजन करने वाले प्रबंधक और व्यावसायिक कैटरिंग स्टाॅफ को कोरोना टैस्ट करवाना अनिवार्य किया गया और यह टैस्ट आयोजन से 96 घण्टें से पहले का नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि खाना बनाने वाले स्टाॅफ को बिना मास्क, ग्लबज और हैड कवर के खाने बनाने की अनुमति नहीं होगी।
बिना कोविड टैस्ट के भोजन पकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी
उन्होंने बताया कि खाने बनाने वाले कामगारों को बंद कमरों में लंगर बनाने तथा बिना कोविड टैस्ट के भोजन पकाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आयोजक को भोजन तैयार करने, परोसने और कचरे के निपटान आदि के लिए व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता की विशेष अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।उन्होंने बताया कि सम्बन्धित एसडीएम आयोजन समारोह की अनुमति की सूचना पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय और सम्बन्धित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन के प्रभारी से सांझा करेंगे।
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उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थान, शहरी स्थानीय निकाय के पदाधिकारी सार्वजनिक आयोजनों में एसओपी विशेषकर मास्क पहनना, उचित सामाजिक दूरी, होम आईसोलेशन आदि की कडाई से अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि पदाधिकारी ईवेंट आयोजक के साथ आयोजन से पूर्व आयोजन स्थल का दौरा करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे की कोविड-19 के दिशा निर्देशों की अनुसार निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति शामिल न हो। उन्होंने बताया कि यदि निर्देशों की कोई उल्लंघना होती है तो तत्काल इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन के ध्यान में लाएं।उन्होंने बताया कि सम्बन्धित एसडीएम आयोजकों को अनुमति देते समय आयोजन के अनुरूप अतिरिक्त शर्तें लगा सकते है ताकि कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके।उन्होंने बताया कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51-60 तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।