कोरोना के चलते इन राज्यों से हिमाचल आने वाले पर्यटकों के लिए निर्देश जारी
बिलासपुर। जिला दण्डाधिकारी रोहित जम्वाल ने कोविड-19 के दृष्टिगत आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला बिलासपुर में सभी शैक्षणिक संस्थाए, काॅलेज, विश्वविद्यालय, संस्थान 21 अप्रैल तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि संस्थान के मुखिया टीचिंग और नाॅन-टीचिंग स्टाॅफ को प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपस्थित रहने के आदेश दे सकते है। उन्होंने कहा कि सभी कोचिंग सैंटर और नर्सिंग/मेडिकल/डेंटल काॅलेज खुले रहेंगे, उन्हें कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए कोविड-19 एसओपी का पालन होगा। जिन स्कूलों और काॅलेजों के पास आवासीय सुविधा है उन्हें बंद नहीं किया जाएगा लेकिन उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एसओपी की अनुपालना करनी होगी। जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए है।
उन्हें परीक्षाओं से पूर्व प्राथमिकता के आधार पर सैनेटाईज करना होगा जिसके लिए स्कूल/शिक्षण संस्थानों में अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल के उपरांत जो भी व्यक्ति राज्य में पर्यटन सम्बन्धित गतिविधियों के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और पंजाब से सड़क द्वारा, हवाई और ट्रेन के माध्यम से आएगे उन्हें आईसीएमआर एक्रीडीऐटिड/मान्यता प्राप्त लेबोटरी से आरटी-पीसीआर की 72 घण्टें से पूर्व जारी नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी।उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर में धार्मिक स्थलों और उसके आस पास कीर्तन/जागरण/जगराता इत्यादि के आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि अन्य स्थानों पर इस प्रकार क आयोजन निर्धारित किए गए हों तो आयोजनों में बंद कमरों, हाॅल या सभागारों की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोगों के ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि खुले आयोजन स्थलों की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत लोग ही समारोह में भाग ले सकते है जिसमें दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित सामाजिक दूरी व फेस मास्क की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालो के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51-60 तथा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश जिला बिलासपुर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए है जोकि आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।