बिलासपुर। जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि कोट से कंजयान वाया दसमल सड़क मुरम्मत के कार्य के कारण वाहनों की आवाजाही के लिए 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक बंद रहेगी।उन्होंने बताया कि कोट से कंजयान वाया दसमल सड़क का प्रयोग करने वाले वाहन चालक 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक वैकल्पिक मार्ग के तौर पर लदरौर से हटवाड़ वाया घण्डालवीं सड़क मार्ग का प्रयोग करें।