सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल
प्रचार वाहन से दी कोविड गाइडलाइन्स की जानकारी
ऊना । सूचना एव जन संपर्क विभाग द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से आज बंगाणा उपमंडल के तहत विभिन्न स्थनों पर कोविड सुरक्षा नियमों व अन्य दिशानिर्देशों बारे जागरुक किया गया। इस दौरान बंगाणा काॅलोनी, डुमखर, ठंडी खूही, डोहगी, बोट, अंदरौली व हटली चैक में प्रचार वाहन द्वारा लोगों से आग्रह किया गया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें, निर्धारित सामाजिक दूरी सहित अन्य सुरक्षा उपायों को पालन करे। यदि किसी को बुखार, सर्दी, खांसी, जुखाम जैसे लक्षण हों तो तुरंत स्वास्थ्य संस्थान में संपर्क करें। अपना कोविड टेस्ट करवाकर समय पर अपना समुचित ईलाज करवाएं।
इसके अलावा कोरोना कफ्र्यू को लेकर प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों बारे जानकारी देते हुए बताया गया है कि शनिवार व रविवार को फल, सब्जी, दूृध व डेयरी पदार्थों के लिए पंजीकृत दुकानों को प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति है जबकि अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा पीडीएस के तहत उचित मूल्य की दुकानें शनिवार व रविवार को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुलेंगी। कैमिस्ट व दवाईयों के दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।