शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

ड्राईविंग लाईसेन्स टेस्ट के लिए अधूरे फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगेः एसडीएम

मंडी। एसडीएम एवं वाहन पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी सदर ओम कान्त ठाकुर ने बताया कि 11 अक्तूबर से आर.एल.ए. सदर में ड्राईविंग लाईसेन्स टेस्ट देने के लिए अभ्यर्थियों को फार्म नम्बर 4, फार्म नम्बर 8 तथा फार्म नम्बर 9 फोटो सहित पूर्ण रूप से भरकर फाइल सहित लाना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ड्राईविंग लाईसेन्स टैस्ट बिना फोटो, बिना फाईल व अधूरे फार्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।




उन्होंने बताया कि आर.एल.ए. सदर मंडी में केवल उन्हीं आवेदकों को जिला के अन्य आर.एल.ए. में ड्राईविंग लाईसेन्स टेस्ट देने की अनुमति दी जाएगी, जिनके लर्नर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो रही हो। इसके अतिरिक्त जिला के अन्य आर.एल.ए. से आये उन्हीं आवेदकों का सदर आर.एल.एस में ड्राईविंग लाईसेन्स टेस्ट लिया जाएगा, जो एच.टी.वी. का ड्राईविंग लाईसेन्स टेस्ट देना चाहते हैं एसडीएम ने बताया कि 11 अक्तूबर से ड्राईविंग लाईसेन्स टेस्ट के दौरान ड्राईविंग लाइसेंस टेस्ट स्थल पर ड्राईविंग स्कूलों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है ।

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