सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

सोलन : दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत आवश्यक आदेश

सोलन । ज़िला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत धारा 144 सी.आर.पी.सी. के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। आदेशों के अनुसार लोअर बाजार, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, द मॉल रोड़ तथा पुराना बस स्टैण्ड सोलन में पटाखों की स्टैकिंग, बिक्री और प्रदर्शन पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 26 अक्तूबर, 2022 तक लागू रहेगा।




आदेशों के अनुसार ठोडो मैदान, बाईपास सोलन ऑपोजिट सब्जी मण्डी (जहां अस्थायी फल बाजार स्थापित है), टी.सी.पी कार्यालय सोलन के पास खुली जगह, चम्बाघाट (नज़दीक वर्षा शालिका) तथा ब्रुररी ( खुली जगह पर मोहन मीकिन फैक्ट्री गेट के सामने) पटाखें की बिक्री की जा सकेगी।




आदेशों के अनुसार दीपावली उत्सव के दौरान पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस/परमिट संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएंगे और इस उद्देश्य के लिए स्टालों/स्थानों को आयुक्त नगर निगम सोलन द्वारा उपमण्डलाधिकारी सोलन के साथ समन्वय कर सख्ती से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।




आदेशों के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए लाइसेंसी बिक्रेताओं के अतिरिक्त पटाखों के भंडारण व बिक्री की अनुमति किसी को भी नहीं होगी। आदेशों के अनुसार बाजार, सरकारी कार्यालय, एल.पी.जी प्लांट, पेट्रोल पंप तथा हेरिटेज भवनों के पास पटाखों जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार रात्री 08.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 26 अक्तूबर, 2022 तक लागू रहेंगे।




जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत 23 तथा 24 अक्तूबर, 2022 को प्रातः 11.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक सोलन से पुराना बस अड्डा सोलन तक सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग को प्रतिबन्धित कर दिया है।




यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117 तथा अन्य आवश्यक अधिनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। यह आदेश आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं।
यह आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, आपातकालीन सेवाओं के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे।




Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button