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हिमाचल में अब कम से कम 1000 रुपये का चालान, पार्टी के चिह्न पर होंगे नगर निगम चुनाव

शिमला। प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब वाहन चालकों को यातायात नियम तोड़ने पर कम से कम एक हजार रुपए जुर्माना चुकाना होगा। अब तक मिनिमम चालान 100 रुपए था। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को भारी जुर्माना चुकाना होगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक मे यह फैसला लिया गया। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों, 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल-बदल पर अयोग्य घोषित करने तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की।



मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों, 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछडे़ वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल-बदल पर अयोग्य घोषित करने तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में किसानों के हितों के लिए के लिए जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के मौजा धौलाकुआं में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागवान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डाॅ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को 122-08 बीघा सरकारी भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपया प्रति माह की दर पर पट्टे पर देने को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में आधिकारिक यात्राओं के दौरान कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मण्डी जिले के सुन्दरनगर विश्राम गृह में 3.90 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को स्वीकृति दी। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला के अधीन 18 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर नालागढ़ द्वारा किए जा रहे भू-अधिग्रहण कार्य के दृष्टिगत पहली जनवरी, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों को पुनर्राेजगार अथवा निर्धारित वेतन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 210-ए के तहत दण्ड/जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा-200 के तहत कम्पाउंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने के शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की।



एसएमसी शिक्षकों के लिए राहत

मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से तैनात 2555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।  मंत्रिमण्डल ने गलवान हमले के शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने को सहमति प्रदान की।

प्रदेश के पात्र कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं  प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने किसान उत्पादक संगठन (एफपीओज)-2020 मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत एफपीओ कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत प्रारंभिक राशि का लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए अधिकतम सीलिंग छः लाख अथवा एफपीओ द्वारा अर्जित डेढ़ गुणा इक्विटी जो भी कम हो, का लाभ मिल सकेगा। यह योजना बैंक ऋण, ब्याज अनुदान आदि के लिए क्रैडिट गारंटी कवर भी सुनिश्चित करेगी। मत्रिमण्डल ने छोटा शिमला वार्ड के मोहाल बाजार के खसरा नम्बर 60 में शिमला जमीन जो वर्तमान में पुलिस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, को नगर निगम शिमला को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि नगर निगम शिमला की दो दुकानों को खसरा नम्बर 60 में स्थानांतरित किया जा सके। इससे छोटा शिमला से कसुम्पटी सड़क पर यातायात की समस्या से निपटने और जनहित में सद्भावना चैक को चैड़ा करने के कार्य में सहायता मिलेगी। मंत्रिमण्डल ने प्रेदश के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने को सहमति प्रदान की।
बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 में संशोधन को अनुमति प्रदान की गई। इससे उद्यमियों पर ऋण का बोझ कम होगा और सब्सिडी उधारकर्ता के सावधि ऋण खातों में जमा की जाएगी। यह तीन साल के बाद ही समायोजित की जाएगी। योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण की पहली किश्त के वितरण के बाद महाप्रबन्धक, जीआईसी पहले 60 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि को मंजूरी प्रदान करेंगे। इकाई के व्यावसायिक उत्पादन/संचालन और इकाई के भौतिक सत्यापन शुरू होने के उपरान्त 40 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सत्यापन के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।



खाली पदों को भरने का फैसला

मंत्रिमण्डल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 12 पदों को भरने स्वीकृति प्रदान की। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर पुलिस उप-अधीक्षक के चार पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में अनुबन्ध आधार पर उद्योग विभाग में प्रबन्धक डीआईसी के एक पद को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग में अनुबन्ध आधार पर सहायक निदेशक कारखानों (रसायन) के एक पद को भरने की सहमती दी गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर आयोजित की जा रही स्वर्ण जयंती के उपक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों पर भी चर्चा की।

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