कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लूहिमाचल
हिमाचलः ऑमीक्रोन के चलते नए दिशा-निर्देश जारी, अब इन सख्त नियमों का करना होगा पालन
हमीरपुर। कोविड-19 के नए वेरियंट ऑमीक्रोन की आशंका के मद्देनजर जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने बताया कि कोविड-19 के नए वेरियंट ऑमीक्रोन के फैलने की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं तथा विदेशों से आने वाले सभी लोगों की विशेष निगरानी पर बल दिया है। इसी के तहत जिला हमीरपुर में भी विशेष ऐहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि जिला में विदेशों से आने वाले लोगों की विशेष निगरानी की जाएगी। हाई रिस्क वाले देशों से आने वाले लोगों को 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। विदेश से आने वाले हर व्यक्ति को अपने ग्राम पंचायत या नगर निकायों के पदाधिकारियों अथवा सचिवों एवं कार्यकारी अधिकारियों को सूचित करना होगा। ये पदाधिकारी और अधिकारी तुरंत संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी को विदेशों से आने वाले लोगों की सूचना देंगे। जिलाधीश ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन ऐसे लोगों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं।