हिमाचल: बाहरी राज्यों से आने वालों को आज से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र जरूरी
शिमला/सोलन। बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को शुक्रवार से कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। बसें भी 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ेंगी। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू होगी। 15 अगस्त के बाद भीड़ को लेकर भी सख्ती की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक 72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी सोलन ने भी जारी किए आदेश
जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हरी ने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला से होकर हिमाचल प्रदेश आने वाले सभी आगुन्तकों को अपने साथ कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र (दोनो खुराक) अथवा 72 घण्टे पूर्व तक किए गए आरटीपीसीआर परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट या 24 घण्टे पूर्व तक किए गए आरएटी परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी अनिवार्य है। यह आदेश 13 अगस्त, 2021 से लागू होंगे।
जिला के आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य सभी विद्यालय 22 अगस्त, 2021 तक बन्द रहेंगे। अध्यापकों एवं गैर अध्यापन कार्य में संल्गन कर्मियों को विद्यालय आना होगा। आवासीय विद्यालयों में कोविड-19 से बचाव के लिए शिक्षा विभाग द्वारा मानक परिचाल प्रक्रिया जारी की जाएगी।
पथ परिवहन एवं कान्ट्रेक्ट कैरिएज सार्वजनिक परिवहन बस सेवा का अन्तरराज्यीय, अन्तर जिला एवं जिला के भीतर आवागमन पंजीकृत यात्री क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ होगा। यह आदेश 13 अगस्त, 2021 से लागू होंगे। अन्तराज्यीय परिवहन सेवा के दौरान आरटीपीसीआर या आरएटी अथवा टीकाकरण प्रमाण पत्र की जांच के लिए परिवहन विभाग द्वारा प्रणाली तैयार की जाएगी ताकि पात्र यात्री ही सोलन जिला में प्रवेश कर सकें।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि सभी विभाग एवं सरकारी संगठन, पुलिस अधिकारी एवं कर्मी तथा स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित बनाएंगे कि राज्य कार्यकारी समिति एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए जारी सभी आदेशों की अनुपालना हो। पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन तथा सभी उपमण्डलाधिकारी पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों की सहायता से इन आदेशों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएंगे।
इन आदेशों की अवहेलना तथा कोविड-19 से बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना न करने पर दोषी के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश उपरोक्त वर्णित तिथि से लागू होंगे तथा आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। अन्य सभी प्रतिबन्ध एवं छूट पूर्व में जारी आदेशों के अनुरूप जारी रहेंगी।