अपराध/हादसेशिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

Breaking News :  चरस रखने के अपराध में दोषी को 11 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना

मंडी। विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।


जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम  ने बताया कि दिनांक 29/10/2017 को सहायक उप निरीक्षक, ललित कुमार, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना गोहर अपनी पुलिस टीम के साथ गणई में नाकाबंदी के सिलसिले में मौजूद था, तो उसी समय एक व्यक्ति भदरौण की तरफ से जंजैहली की तरफ आ रहा था और उसके हाथ में एक बैग थाl पुलिस को एकदम सामने देखकर वह व्यक्ति पीछे की तरफ मुड़ा और तेज कदमों से भागने लगा, उसकी इस तरह की प्रतिकिया के कारण पुलिस को उस पर संदेह हुआ कि उसके पास कोई चोरी का सामान या कोई अवैध वस्तु होगी और इसी संदेह के चलते उक्त व्यक्ति को पुलिस ने कुछ दुरी पर पकड़ लियाl उस  व्यक्ति के बैग की तलाशी करने पर उसके पास से 1 किलो 504 ग्राम चरस बरामद हुई थीl


उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम राजेश कुमार निवासी तहसील गोहर, जिला मण्डी बताया थाl उक्त व्यक्ति के खिलाफ पुलिस थाना गोहर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 12/2021 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन सहायक उप निरीक्षक, ललित कुमार, पुलिस थाना गोहर द्वारा की गईl छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी गोहर द्वारा अदालत में दायर किया था।




उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी थीl  मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को से 1 किलो 504 ग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 के तहत11 वर्ष  के कठोर कारावास और ₹ 1,10,000/- हजार के जुर्माने की सजा सुनाई हैl यदि दोषी जुर्माने की रकम को जमा करवाने में विफल रहता है तो उसे 2 साल के अतिरिक्त कठोर की सजा सुनाई हैl 


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