नौ साल की बेटी से दुष्कर्म में दोषी बाप को 22 साल की कैद, 50,000 जुर्माना
सोलन। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परविंद्र अरोड़ा सोलन की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी बाप को 22 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी बाप को 50,000 रुपये जुुर्माना भी देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। मुकद्दमे की पैरवी अभियोजन पक्ष से सुनील वासुदेवा ने की।
जानकारी के अनुसार दोषी और उसकी पत्नी बद्दी इलाके के रहने वाले हैं। दोनों में वैवाहिक झगड़े चल रहे थे। आठ मार्च 2017 को दोषी नौ वर्ष आठ माह की अपनी बेटी को जबरदस्ती उठाकर अपने कमरे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बेटी के चिल्लाने पर उसे जोर से थप्पड़ मारकर जान से मारने की धमकी दी। जब इसका पता बच्ची की मां को चला तो दोषी के खिलाफ महिला थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर 10 मार्च 2017 को दोषी को गिरफ्तार कर लिया। पांच साल तक मामले में कई गवाह पेश किए गए। अब कोर्ट ने दोषी को 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।