शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कारवाई

शिमला । राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ जारी कार्रवाई में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने गत दिवस आबकारी राजस्व जिला नूरपुर प्रभारी टिक्कम ठाकुर के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा मिलवान, ठाकुरद्वारा, गगवाल, उलेहरियान, बरोटा और चक तेरियन के सीमावर्ती इलाकों में एक छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान गगवाल और चक तेरियन गांवों से लगभग 1,88,000 लीटर कच्ची शराब और 50 लीटर लाहन जब्त किया गया। हिमाचल आबकारी अधिनियम की धारा-39 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए लाहन, तिरपाल और इस्तेमाल की गई अन्य सामग्री की वीडियोग्राफी की गई।




उन्होंने कहा कि आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मौके पर कच्ची शराब को नष्ट कर दिया गया और ड्रम, डिब्बे आदि को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। विभाग द्वारा 50 लीटर लाहन को कब्जे में लिया है और इस सबंध में एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्य के लिए आबकारी विभाग पंजाब, हिमाचल पुलिस व पंजाब पुलिस की मदद ली गयी।




एक अन्य मामले में जिला सिरमौर में पावंटा साहिब तहसील के खारा के जंगल में जिला प्रभारी हिमांशु पंवार द्वारा गठित टीम ने पावंटा साहिब के खारा में 5 किलोमीटर जंगल मे अंदर जा कर अवैध शराब की भट्टियों को कब्जे में लेकर नष्ट किया। मौके पर तैयार कच्ची शराब के ड्रम, टायर टयूब, और प्लास्टिक गैलन में भरी हुई 22 हजार लीटर शराब को अधिकारियों ने आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नष्ट किया।




राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने बताया कि चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में किसी भी तरह की अवैध शराब का कारोबार पनपने नही दिया जायेगा। विभाग ने इस कार्य के लिए अपनी टीमें (टास्क फोर्स) गठित कर दी हैं। इन टीमों द्वारा आज प्रदेश के विभिन्न भागों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब को अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार नष्ट कर दिया गया।




आबकारी आयुक्त हिमाचल प्रदेश ने बताया कि चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में अवैध शराब के प्रति विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। मदिरा से सम्बंधित किसी भी प्रकार की शिकायत  टोल फ्री नंबर 1800-180-8062, ई-मेलः : vselection2022@mailhptax या व्हाट्सएप नंबर-9418611339 पर की जा सकती है।





Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button