शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

आबकारी विभाग ने 8 लाख अवैध शराब व तीस हजार लीटर कच्ची लाहन पकडी

शिमला। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त युनूस ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा अवैध शराब की ब्रिकी के खिलाफ पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिलों में 30 टीमों का गठन किया गया है।




यूनुस ने बताया कि विभिन्न जिलोें में छापेमारी जारी है, जिसके अंतर्गत लगभग 8 लाख मिलीलीटर अवैध अंग्रेजी व देसी शराब पकड़ी गई है, जो की बाहरी राज्यों से लाई गई थी। यह कार्यवाही पिछले कुछ दिनों में कुल्लू, मण्डी, बद्दी, सोलन तथा नूरपुर में की गई।उन्होने बताया कि नूरपुर स्थित उलेहडियां खानपुर, बसंतपुर, गगवाल, बरोटा और ठाकुरद्वारा में आबकारी व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान 30000 लीटर कच्ची शराब (लाहन) को जब्त करने के उपरान्त नष्ट कर दिया गया, इसके अतिरिक्त भुलपुर उलेहडियां से 10 लीटर लाहन जब्त किया गया और आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम-2011 के तहत ठाकुरद्वारा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई।




एक सूचना के आधार पर जिला कुल्लू में सहायक आयुक्त के नेतृत्व में बनोगी कुल्लू ब्यासर रोड स्थित एक संदिग्ध परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें कुल 588 बोतल अंग्रेजी और 369 बीयर की बोतलें जब्त की गईं, जब्त किया गया स्टॉक केवल पंजाब में बिक्री के लिए था। मामले में धारा 39 के तहत केस दर्ज किया गया है और आगामी जांच के लिए पुलिस स्टेशन कुल्लू में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में 148 बोतलें जब्त की गई हैं तथा मामलों में आबकारी अधिनियम 2011 के अंतर्गत मामले दर्ज किये गये हैं।




उन्होने कहा कि पड़ोसी राज्यों से शराब की अवैध तस्करी बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं की जाएगी। विभाग द्वारा शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। उन्होने कहा कि आबकारी विभाग द्वारा पड़ोसी राज्यों से लगे क्षेत्रों में सूचना तंत्र को बहुत मजबूत बनाया गया है। अवैध शराब की किसी भी प्रकार की तस्करी तथा अवैध उत्पादन के खिलाफ त्वरित कार्यवाही तथा आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। विभाग द्वारा इस अभियान को और तीव्र किया जाएगा। उन्होने बताया कि अन्य जिलों में भी अधिकारियों को अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। विभागीय अधिकारियों को अवैध कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं।

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