सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल
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Sirmaur News : अल्ट्रासाउंड कराने में किया ये तो हो सकती है पाांच साल की सजा

पीएनडीटी एडवाइजरी समिति की बैठक आयोजित

नाहन। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अजय पाठक की अध्यक्षता में आज गुरुवार को नाहन में पीसी एण्ड पीएनडीटी (गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक विनियम तथा दुरूपयोग अधिनियम) एडवाईजारी समिति की बैठक का आयोजन गया। इस बैठक में जिला न्यायवदी चंपा, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा निसार अहमद, डा. यशवंत सिंह परमार अस्पताल के अधीक्षक डा बलराम, उप-अधीक्षक डा सुनील कक्कड, रेडियोलाजिस्ट डा रोबिन उपस्थ्ति रहे।



डा. अजय पाठक ने बताया कि बैठक में सदयों द्वारा जिला के कुल लिंग अनुपात पर चर्चा की गई जिसमे सबसे कम लिंग अनुपात खंड संगडाह में पाया गया जिसे सुधारने हेतु प्रयास करने पर चर्चा हुई। बैठक में पीसी एण्ड पीएनडीटी सम्बंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई।



उन्होंने कहा कि लिंग अनुपात ठीक करने के लिए “बेटी बचाओ बेटी पढाओ” के अंतर्गत फ्रंटलाईन कार्यकर्ता जैसे कि आशा और आगंवाड़ी वर्कर को जागरूक करने हेतु कार्यशाला का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया गया कि अल्ट्रासाउंड करने वाले अस्पतालों में यदि गलत प्रक्टिस संज्ञान में आती हैं, तो जुर्माने का प्रावधान है जिसमें 3 साल से लेकर 5 साल तक की सजा तथा दस हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है।
रेडियोलाजिस्ट रोबिन ने यह


भी बताया की गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड केवल चिकित्सीय परामर्श पर ही करवाना चाहिए अन्यथा इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं।


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