बिलासपुर, चंबा, हमीरपुरहिमाचल
जिला स्तरीय अप्रेंटिसशिप समिति की बैठक आयोजित, ये हुए फैसले
चंबा। उपायुक्त डीसी राणा ने कहा है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट की अनुपालना के तहत ज़िला में 30 कर्मचारियों से अधिक संख्या वाली सभी विद्युत् परियोजनाओं,औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों, सरकारी ,अर्ध सरकारी , निजी संस्थानों को आवश्यक रूप से ऍप्रेंटशिप पोर्टल पर पंजीकृत करना और नियमानुसार विभिन्न व्यवसाय में आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को ऍप्रेंटशिप प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने यह निर्देश आज जिला स्तरीय राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उपायुक्त ने मुख्य चिकत्सा अधिकारी और चिकित्सा अधीक्षक पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा विद्यालय को मेडिकल कॉलेज एवं अन्य अस्पतालों में कंप्यूटर , डाटा एंट्री एवं अन्य मरम्मत से संबंधित कार्यो में भी प्रशिक्षु रखे जाये और वजीफा राशि का प्रावधान रोगी कल्याण समिति के मद से अनुमति लेने के बाद किया जाए l इसी तरह जिला के अन्य विभाग भी अपनी कार्य आवश्यकतानुसार प्रशिक्षु रखे । इससे युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिलने के साथ विभाग के कार्यशक्ति भी बढ़ेगी l