बिलासपुर। श्री नैना देवी जी में 7 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक आयोजित हो रहे आश्विन नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या को नियंत्रण करने एवं कानून व्यवस्था को उचित ढंग से बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि टोबा से श्री नैना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही होगी। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान ट्रक, कैंटर, ट्रैक्टर व टैम्पू इत्यादि पर टोबा से श्री नैना देवी की तरफ आने-जाने के लिए प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि जो ट्रक, ट्रैक्टर व टैंपू सवारियों से लदे होगें उन्हें हिमाचल प्रदेश की सीमा अर्थात गड़ामोड़ा व ग्वालथाई (भाखड़ा) टोबा से आगे श्री नैना देवी जी में आने के लिए प्रतिबंध होगा।
उन्होंने बताया कि इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसांे व टैक्सियों से ही श्री नैना देवी जी में आ सकेगें।उन्होंने श्री नैना देवी जी आश्विन नवरात्र के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा को मद्ेनजर रखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि पुलिस थाना कोट कहलूर के क्षेत्र में 7 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजदार हथियार इत्यादि उठाकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस बल पर लागू नही होगें। उन्होंने आश्विन नवरात्र के दौरान लोगों की भीड़ को मदेनजर रखते हुए आदेश जारी किए हंै कि मेला परिसर श्री नैना देवी जी में लाऊड स्पीकर, ढोल नगाडे तथा बैंड बाजे आदि के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी भी सम्बध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कन्ट्रोल रूम से प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश 7 अक्तूबर से 15 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।

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